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हमारे बारे में

  राजस्व विभाग सचिव( राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है । यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्‍यम से नियंत्रण करता है । प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्‍यक्ष होते हैं जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रहण के कार्य किए जाते हैं जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष कर लगाने व संग्रहण से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है । ये दोनों बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे । वर्तमान में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में 5 सदस्य हैं ।

 

 
राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता हैः-
 
 
  1. आयकर अधिनियम, 1961;li>
  2. धनकर अधिनियम, 1958;
  3. व्यय कर अधिनियम, 1987;
  4. बेनामी कारोबार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;
  5. अधिलाभ कर अधिनियम, 1963;
  6. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964;
  7. अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना अधिनियम, 1974;
  8. वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 (प्रतिभूति कारोबार कर लगाने से संबंधित) का अध्‍याय VII ;
  9. वित्त अधिनियम, 2005(बैंकिंग नकद संव्यवहार कर से संबंधित) का अघ्‍याय VII;
  10. वित्त अधिनियम, 1994(सेवा कर से संबंधित) का अघ्‍याय V;
  11. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले ;
  12. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले;
  13. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955;
  14. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
  15. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
  16. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988;
  17. तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976;
  18. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता हो;
  19. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974;
  20. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और
  21. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 .
 
क्रम सं0 3, 5, 6 तथा 7 पर उल्लिखित अधिनियमों का प्रशासन उस अवधि से संबंधित मामलों तक सीमित है जब ये कानून प्रवृत्त थे । यह विभाग निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के माघ्‍यम से उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों की देखभाल करता है:-  
   
  1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय ;
  2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय ;
  3. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ;
  4. प्रवर्तन निदेशालय ;
  5. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ;
  6. मुख्य कारखाना नियंत्रक ;
  7. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण ;
  8. आयकर समझौता आयोग ;
  9. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग ;
  10. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण ;
  11. आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण ;
  12. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण ;
  13. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्वि के लिए राष्ट्रीय समिति ;
  14. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ।;
  15. भारत वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू-इंड),
  16. आयकर लोकपाल
 
2. राजस्व मुख्‍यालय  
प्रशासन  
   
राजस्व विभाग का मुख्‍यालय विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों से संबंधित मामलों; दोनों बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.बोर्ड तथा के.प्र. कर बोर्ड) के बीच समन्वय; भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक वह संघ के क्षेत्राधिकार में आता है), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985(एन डी पी एस अधिनियम), तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण)अधिनियम, 1976 (सफेम) (फोप) अधिनियम), विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम,1974 (कोफेपोसा) के प्रशासन तथा निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों संबंधी कार्य देखता है:-  
   
a) प्रवर्तन निदेशालय  
b) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी ई आई बी)  
c) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक(संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी  
d) मुख्‍य कारखाना नियंत्रक  
e) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो  
f) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट)  
g) समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (ए टी एफ पी)  
h) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (सी सी ई एस सी)  
i) आयकर समझौता आयोग (आई टी एस सी)  
j) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (ए ए आर)  
k) आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (ए ए आर)  
l) सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति (एन सी पी एस ई डब्ल्यू)  
m) भारत - वित्त आसूचना एकक (एफ आई यू- इंड)  
n) समझौता आयोग (आयकर /धनकर )  
o) आयकर लोकपाल  
मुख्‍यालय द्वारा निम्नलिखित मदों पर भी कार्य किया जाता हैः-  
   
I. निम्नलिखित की नियुक्तिः-  
   
a) के0उ0शु0एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा के0प्र0कर बोर्ड के अध्‍यक्ष तथा सदस्य  
b) सम्पहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण के अध्‍यक्ष तथा सदस्य  
c) सीस्टेट के अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष तथा सदस्य  
d) सी0शु0तथा के0उ0शु0 समझौता आयोग तथा आयकर समझौता आयोग के अध्‍यक्ष, उपाध्‍यक्ष तथा सदस्य  
e) सी0शु0/के0उ0शु0 तथा आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के अध्‍यक्ष तथा सदस्य  
f) प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक  
g) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के महानिदेशक  
h) सक्षम प्राधिकारी (सफेम (एफ ओ पी) अधिनियम तथा एन डी पी एस अधिनियम)  
i) निदेशक (एफ आई यू-इंड)  
j) आयकर लोकपाल  
   
II. राजस्व विभाग के अधीन आयोगों/समितियों की स्थापना करना  
III. विभाग के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण और विदेशों में कार्य के लिए भेजना ।

वेबसाईट राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र द्वारा तैयार की गई है और रखी गई हैं। राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा सामग्री प्रदान की गई है।
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