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राजस्व मुख्यालय --–---> सूचना का अधिकार अधिनियम(आर टी आई)

      सूचना का अधिकार संबंधी अधिनियम 12 अक्‍तूबर, 2005 को प्रवृत हुआ ।
 
      सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्‍य विशेषताएं  
 
·               अधिनियम जम्‍मू और काश्‍मीर के अतिरिक्‍त पूरे भारत पर लागू होता है ।
·               यह इस के आरभ होने के लिए निश्‍चित दिन प्रदान करता है अर्थात् अधिनियम से 120 दिन।
·               यह सरकारी प्राधिकारियों पर लागू होगा ।
·               सभी नागरिकों को अधिनियम के उपबंधों के तहत सूचना पाने का अधिकार होगा ।
·               लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना के लिए किए गए अनुरोधों का निपटान करने के लिए और सूचना मांगने वाले व्‍यक्‍तियों की सहायता करने के लिए भी उत्‍तरदायी होंगे ।
·               आवेदकों द्वारा अदा की जाने वाली फीस मांगी गई सूचना के स्‍वरूप पर निर्भर करेगी ।
·               कुछ विशेष श्रेणियों की सूचना के अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत प्रकट किए जाने से छूट प्राप्‍त होगी ।
·               अधिनियम की अनुसूची II में विनिर्दिष्‍ट आसूचना और प्रतिभूति एजेन्‍सियो को कुछ विशेष शर्तों के अधीन अधिनियम के सीमा क्षेत्र से छूट प्राप्‍त होगी ।
 
Ø   सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रयोजनार्थ केन्‍द्रीय लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्‍ति (24 के बी)
 
Ø   सी पी आई ओ और सक्षम प्राधिकरण के लिए अपीलीय प्राधिकारी का नाम (9 के बी)
 
Ø   पी एम एल ए के तहत न्‍याय निर्णयन प्राधिकरण के लिए लोक सूचना अधिकारी का नाम
 
सूचना का अधिकार (आर टी आई) अधिनियम के तहत सूचनाएं (नियमावली)
 
·               राजस्‍व मुख्‍यालय
·               केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमाशुल्‍क बोर्ड (सी बी ई सी)
·               केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी)
·               सीमाशुल्क उत्‍पाद एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सेस्‍टेट)
·               समझौता आयोग (आय कर)
·               समझौता आयोग (सीमाशुल्‍क एवं केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क)
·               जब्‍त की गई सम्‍पत्‍ति के लिए अपीलीय प्राधिकरण (ए टी एफ पी)
·               साफेम के तहत सक्षम प्राधिकरण ( एफ ओ पी) अधिनियम
·               प्रबंधन समिति
·               राष्‍ट्राय सामाजिक और आर्थिक कल्‍याण समिति ( 10.08 के बी)
·               सरकारी अफीम और क्षार कारखाने
वेबसाईट राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र द्वारा तैयार की गई है और रखी गई हैं। राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा सामग्री प्रदान की गई है।
2011 एनआईसी कॉपीराइट. सभी अधिकार सुरक्षित.