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प्रशासन I अनुभाग

  1.      राजस्व विभाग (मुख्यालय स्थापना) के सभी राजपत्रित अधिकारियों पीपीएस/पीएस और पीए को छोड़कर के पेंशन/कम्यूटेशन दस्तावेज को तैयार करना।

  2.     स्थानीय और जिला अधिकारियों तथा संबंधित आईबी के माध्यम से राजस्व विभाग में बजट कार्य से जुड़े अधिकारियों और गोपनीयअति गोपनीय कार्य संभालने वाले अधिकारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त का पुनः सत्यापन।

  3.     केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यों तथा केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के महानिदेशक के पद के लिए भर्ती नियम बनाना।

  4.      पदों को स्थायी बनाना।

  5.      पदों का सृजन/निरंतरता।

  6.      पदों का उन्नयन।

  7.      केंद्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत आने वाले समूह क के पदों को भरना।

  8.      अधिसूचना/स्थानांतरण आदेश/तैनाती आदेश जारी करना।

  9.      सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति।

  10.      राजस्व विभाग और सीईआईबी में निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्तिपदस्थापना और स्थानांतरण।

  11.      दोनों बोर्डों में संयुक्त सचिव स्तर के पदों की नियुक्ति।

  12.      सीबीआईसी और सीबीडीटी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति।

  13.     समूह क और ख अधिकारियों के कार्य शक्ति रजिस्टर का रखरखाव। मूल कार्यालयों में समय परवापसी के लिए विभाग में प्रतिनियुक्तियों के कार्यकाल के रिकॉर्ड का रखरखाव।

  14.      संवर्ग पदों में बाह्य-संवर्ग पदों का संवर्गीकरण।

  15.      सेवानिवृत्त अधिकारियों को छुट्टी का नकदीकरण प्रदान करना।

  16.      दोनों राजस्व बोर्डों अर्थात सीबीडीटी और सीबीआईसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना।

  17.      सीमा शुल्ककेंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग में अध्यक्षउपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति।

  18.      साफेमा के तहत अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति।

  19.      सीईआईबी में केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति।

  20.      निदेशकप्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति

  21.      निदेशकएफआईयू-आईएनडी की नियुक्ति

  22.      महानिदेशककेंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो की नियुक्ति

  23.      राजस्व विभाग के अधीन आयोगों/समितियों की स्थापना

  24.      उपरोक्त विषयों से संबंधित संसद प्रश्न

  25.      उपरोक्त विषयों से संबंधित कैट/न्यायिक मामले

  26.      सीईआईबी सहित राजस्व विभाग में अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर के सभी पदों को भरना तथा उनकी तैनाती/स्थानांतरण।

  27.      अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी स्तर के बाह्य-संवर्ग/प्रतिनियुक्ति पदों को भरना तथा उनके लिए भर्ती नियम बनाना।

  28.      संबंधित सूचना/रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करना।

  29.      अ.ज./अ.ज.जा. से संबंधित मामले - रिपोर्ट और विवरणी।

  30.      केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980, मृत्यु पर बीमा राशि का पुनर्भुगतान तथा सेवानिवृत्ति पर बचत निधि में संचय।

  31.      सीबीडीटी/सीबीआईसी सहित राजस्व मुख्यालय में अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधिमंडल।

  32.      26 जनवरी/15 अगस्त को ध्वजारोहण समारोह के लिए निमंत्रण पत्र जारी करने तथा 26 जनवरी/15 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के लिए निमंत्रण पत्र जारी करने के लिए विभाग के अधिकारियों की वरीयता वारन्ट/सूची भेजना। 

  33.      वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए संसद अनुभाग को सामग्री प्रस्तुत करना। 

  34.     प्रशासन I अनुभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट सृजित करना। 

  35.      वेतन निर्धारण और वेतन वृद्धिप्रतिनियुक्ति ड्यूटी भत्ताविशेष वेतन प्रदान करना। 

  36.      अर्हक सेवा की गणना और 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मामलों की समीक्षा। 

  37.      सेवा अभिलेखों का रखरखाव और अद्यतनीकरण तथा इस संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करना। 

  38.      गृह नगर घोषणा में परिवर्तन। 

  39.      ऐसे सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) की सूची तैयार करना और अग्रेषित करनाजो अगले 24-30 महीनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

  40.      सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) को छुट्टी प्रदान करना - सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) के संबंध में ईएल/सीएल/एचपीएल अभिलेखों का रखरखाव। 

  41.      सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) के संबंध में एलटीसी अग्रिम की मंजूरी और एलटीसी दावे के संबंध में सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां।

  42.      सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) को टीए अग्रिम की मंजूरी।

  43.      सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) को ट्यूशन फीस/सीईए की प्रतिपूर्ति के लिए मंजूरी।

  44.      विभाग के समूह '' राजपत्रित अधिकारियों के सतर्कता मामले।

  45.      सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) के संबंध में सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के तहत सूचना।

  46.      राजस्व विभाग में कार्यरत सभी आईएएस अधिकारियों के संबंध में एआईएस (आचरण) नियम, 1968 के तहत सूचना।

  47.      सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) की व्यक्तिगत विदेश यात्रा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।

  48.     सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) को पासपोर्ट जारी करने/नवीनीकरण के लिए अनापत्ति सह पहचान प्रमाण पत्र।

  49.     अन्य विभागों/मंत्रालयों/संगठनों में विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के आधार पर विभाग में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) के आवेदन को अग्रेषित करना।  

  50.     सभी राजपत्रित अधिकारियों (निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव को छोड़कर) को एलटीसी का लाभ उठाने के समय छुट्टी नकदीकरण प्रदान करना।

  51.      अवर सचिवों और अनुभाग अधिकारियों तथा समकक्ष पदों के अनुशासनात्मक मामले।

  52.       आईआरएस (सीएंडसीई)/(आईटी) अधिकारियों के पुरस्कार मामले तथा उनकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियां करना।

  53.      राजस्व विभाग के आईडब्ल्यूएसयू/समन्वय अनुभाग तथा व्यय विभाग के संवर्ग अनुभाग को विभिन्न आवधिक रिपोर्ट/विवरणी भेजना।

  54.      सीएसएस अधिकारियों के संबंध में समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सीएस प्रभाग द्वारा मांगी गई विभिन्न सूचनाएं भेजना।

  55.      मौलिक नियम (एफआर) 56(ञ)/(झ) और सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 [अब, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 42 के रूप में संशोधित] के तहत प्रशासन को सुदृढ़ करने के मामलों की समीक्षा।