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एफ टी एंड टी आर-IV अनुभाग

विषयों की सूची:

  1. निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले:-

    1. निम्नलिखित देशों के साथ डीटीएए

      1. अफ्रीकी देशों के साथ; एवं
      2. आस्ट्रेलिया, न्‍यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह के देशों के साथ
    2. अफ्रीका, एशिया, ऑस्‍ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप समूह और दक्षिण अमेरीका के देशों के साथ सूचना के विनिमय हेतु करार (ए ओ आई)।
  2. निदेशक (एफ टी एंड टी आर- IV) को निर्दिष्‍ट भौगोलिक क्षेत्राधिकार वाले देशों के संदर्भ में परस्‍पर करार प्रक्रिया (एम ए पी) से संबंधित सभी गैर-टीपी मामले।
  3. सभी गैर-टीपी एमएपी मामले और निदेशक (एफ टी एंड टी आर- IV) को निर्दिष्‍ट भौगोलिक क्षेत्राधिकार वाले देशों के संदर्भ में द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारित करार से संबंधित मामले।
  4. दक्षिण अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्‍यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप समूह, एशियाएंव अफ्रीका के देशों के संबंध में सूचना के विनियम से संबंधित सभीमामले।
  5. कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता औरसूचना के आदान-प्रदान पर वैश्विकमंच [वैश्विकमंच] (सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान से संबंधित मुद्दों को छोड़कर) और वैश्विक मंच की एशिया पहल से संबंधित सभी मामले
  6. कर तथा विकास तथा बिना सीमा के कर निरीक्षकों (टीआई डब्‍ल्‍यू बी) से संबंधित मुद्दों पर ओर्इसीडी के साथ समन्वय
  7. क्षमता निर्माण :

    1. द्वि‍पक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यवस्थाओं (संयुक्त राष्ट्र तथा सार्क को छोड़कर) के माध्यम से
    2. एनएडीटी तथा आरटीआर्इ के साथ सूचना के विनिमय तथा अन्तरण मूल्य निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर प्रशिक्षण का समन्वय
  8. आयकर अधिनियम, 1961 कीधारा 10(6क), 10(6ख), 10(6खख), 10(6ग) और 10(6घ) से संबंधित सभी मामले।
  9. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6(2), 9, 90, 90क, 91 से संबंधित सभी मामले।
  10. अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर कर अनुसंधान, जिसमें अकादमिक चर्चाओं में भागीदारी के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे विश्वविद्यालय, आईएमएफ, विश्व बैंक, आईबीएफडी, आदि) द्वारा इस संबंध में किए जा रहे नवीनतम शोध से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और उसका पता लगाना शामिलहै , इस सीमा तक कि ऐसा कोई भी कार्य विशेष रूप से एफटी एंड टीआर के अन्य प्रभागों को आवंटित नहीं किया जाता है।
  11. उपरोक्त से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर निविष्टियां प्रदान करना।
  12. विदेशी कर से संबंधित अन्य कोई मामला जो संयुक्त सचिव (एफटी एंड टीआर-II) द्वारा सौंपा जा सकता है।
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