विषयों की सूची:-
- स्टाफ कार चालक सहित केंद्रीय सचिवालय सेवा और राजभाषा संवर्ग के समूह ख (गैर-राजपत्रित) और समूह ग (आशुलिपिक को छोड़कर) के पदों को भरना।
- स्थानांतरण/तैनाती आदेश जारी करना।
अपने नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के पेंशन कागजात तैयार करना/संशोसंपत्ति करना।
वेतन का निर्धारण और वेतन वृद्धि प्रदान करना।
हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
विभाग के अधिकारियों (एससीडी, चपरासी, सीएसएसएस संवर्ग अधिकारियों, अनुभाग अधिकारियों और सहायक निदेशक (राजभाषा) को छोड़कर के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे।
राजस्व विभाग (मुख्यालय) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस योजना से संबंधित मामले, जैसे:-
राजस्व विभाग (मुख्यालय) के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड जारी करना।
पता परिवर्तन/औषधालय (डिस्पेंसरी) परिवर्तन करना।
सीजीएचएस कार्ड में नाम जोड़ना/हटाना।
अस्थायी/प्रतिरूप (डुप्लिकेट) सीजीएचएस कार्ड जारी करना।
‘बेबाकी प्रमाण पत्र' जारी करना।
समूह ख (गैर-राजपत्रित) तथा समूह ग पदों, बाह्य संवर्ग सहित (आशुलिपिक और एमटीएस को छोड़कर), के एल.टी.सी. अग्रिम की स्वीकृति तथा एल.टी.सी. बिलों का सत्यापन।
समूह ख (गैर-राजपत्रित) तथा समूह ग पदों, बाह्य संवर्ग सहित (आशुलिपिकों और एमटीएस को छोड़कर), के सतर्कता मामले।
सेवा अभिलेखों का रखरखाव।
प्रशासन-Iख अनुभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अगले 24-30 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सूची अग्रेषित करना।
छुट्टी की स्वीकृति।
द्वि-मासिक टंकण परीक्षा के लिए आवेदन अग्रेषित करना।
अंतर-विभागीय स्थानांतरण के लिए आवेदन अग्रेषित करना।
प्रशासन-Iख अनुभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए बाहरी नौकरियों/प्रतिनियुक्ति पदों के लिए आवेदन अग्रेषित करना।
प्रशासन-Iख अनुभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर्मचारियों के विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन अग्रेषित करना।
वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक रिपोर्ट और विवरणी।
प्रशासन-Iख अनुभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए चुनाव और उप-चुनावों के लिए मतदान दलों की प्रतिनियुक्ति करना।
प्रशासन-Iख अनुभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए गृहनगर घोषणाओं में परिवर्तन।
प्रशासन-Iख अनुभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद योग्यता सेवा की गणना और मामलों की समीक्षा।
समूह ख और ग के बाह्य संवर्ग पदों को भरना और उनसे संबंधित स्थापना मामले।
प्रशासन-Iख अनुभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपरोक्त विषयों से संबंधित संसदीय प्रश्न।
एमएसीपी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन और प्रशासन-I ख अनुभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अधिकारियों को एमएसीपी प्रदान करना।
सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों, कनिष्ठ सचिवालय सहायकों और बाह्य-संवर्ग का डाटाबेस अपडेट करना तथा सतर्कता मामलों का डाटाबेस अपडेट रखना।
ई-सेवा पुस्तिकाएं तैयार करना और उनका रखरखाव।
प्रशासन-Iख अनुभाग के अंतर्गत कर्मचारियों के ई-ऑफिस का रखरखाव।
अनुबंध आधार पर विभाग में तैनात डीईओ से संबंधित स्थानांतरण/तैनाती और प्रशासनिक कार्य और डीईओ को वेतन के संवितरण के लिए जीएआर को प्रशासनिक अनुमोदन सूचित करना।