बल से प्रभावी में आ जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 :
अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में फैली हुई है।
यह अधिनियमन से 120 दिन यानी इसके प्रारंभ के लिए एक बहुत ही निश्चित दिन है।
यह लोक प्राधिकरणों पर लागू नहीं होगी।
सभी नागरिकों को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सूचना के अधिकार होना चाहिए।
लोक सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी के बारे में जानकारी चाहने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए भी जानकारी के लिए अनुरोध के साथ सौदा करने के लिए जिम्मेदार है और हो जाएगा।
शुल्क मांगी गई सूचना की प्रकृति के आधार पर आवेदक द्वारा देय होगा।
जानकारी के कुछ श्रेणियों के अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
अधिनियम की अनुसूची द्वितीय में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के अधीन अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है।
सूचना का अधिकार
शीर्षक
तारीख
डाउनलोड
2005 सूचना का अधिकार अधिनियम, के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं एक अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
Foreign and domestic tours (Budget and Foreign & domestic Tours by ministries and officials of the rank of Joint Secretary to the Government and above, as well as the heads of the Department)