Primary Color
Default
Red
Blue
Green
inner banner

अन्‍य कर एवं संपत्ति कर अनुभाग

विषयों की सूची:

  1. संपत्ति कर तथा व्यय कर से संबंधित सभी मामले तथा संदर्भ लेकिन निम्नलिखित को छोड़कर :

    1. संपत्ति कर तथा एक पक्षीय राहत के अनुदान के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ समझौतों से संबंधित सभी मामले तथा संदर्भ
    2. संपत्ति कर/व्यय कर अधिनियम के अंतर्गतअर्थदण्‍ड से संबंधित सभी मामले
    3. शिकायतों तथा अपवंचन याचिकाओं सहित इन अधिनियमों (संपत्ति कर/व्यय कर अधिनियम) के अंतर्गत कर चोरी से संबंधित सभी मामले
  2. संपदा शुल्‍क/उपहार कर अधिनियमों से संबंधित सभी मामले तथा संदर्भ लेकिन निम्‍नलिखित को छोड़कर :

    1. अन्‍य देशों के साथ समझौते से संबंधित सभी मामले तथा संदर्भ, संपदा शुल्‍क/उपहार कर के संबंध में दोहरा कराधान परिहार।
    2. कर नियोजन एवं विधियन से संबंधित तथा संपदा शुल्‍क/उपहार कर अधिनियमों के संबंध में नए कानूनों को जारी करने से संबंधित सभी मामले
    3. संपदा शुल्‍क/उपहार कर अधिनियमों के अंतर्गत अर्थदण्‍ड से संबंधित सभी मामले। इन अधिनियमों (संपदा शुल्‍क एवं उपहार कर) जिसमें शिकायतें/कर अपवंचन याचिकाएं शामिल हैं, के अंतर्गत कर अपवंचन से संबंधित सभी मामले।
  3. आयकर अधिनियम, 1961 का अध्‍याय XXक, अचल धनयों का अधिग्रहण।
  4. आयकर अधिनियम, 1961 का अध्‍याय XXग अचल धनयों पूर्वक्रय अधिकार।
  5. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्‍याय XXक/XXग से संबंधित सभी न्‍यायालयी मामले ।
  6. उपरोक्‍त से संबंधित संसदीय प्रश्‍न लोक लेखा समिति कार्य, परामर्शदात्री तथा सलाहकार समिति के कार्य।
  7. प्रतिभूति अंतरण कर (एसटीटी) से संबंधित सभी गैर-सांविधिक कार्य ।
  8. अध्‍याय VI- केवल क्षति का संतुलन तथा अग्रेषण।
  9. अध्‍याय XIX अर्थात प्रतिदाय।
  10. धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत उपरोक्‍त विषयों सें संबंधित आदेश।
  11. उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड आंचलिक उत्‍तरदायित्‍वों से संबंधित आंचलिक मामले तथा आयकर निदेशालय (प्रशासन एवं टीपीएस)।
  12. स्‍टार्टअप सेल से संबंधित शिकायतें :

    1. उपरोक्‍त से संबंधित संसदीय प्रश्‍न, लोक लेखा समिति कार्य, परामर्शदात्री तथा सलाहकारसमिति के कार्य
    2. प्रतिभूति अंतरण कर (एसटीटी) से संबंधित सभी गैर-सांविधिक कार्य
    3. अध्‍याय VI - केवल क्षति का संतुलन तथा अग्रेषण, आयकर अधिनियम 72(क), क(3), क(2) (ii) की धारा 72क के अंतर्गत विनिर्दिष्‍ट प्राधिकारी से संबंधित सभी मामलों को छोड़कर।
    4. अध्‍याय XIX अर्थात प्रतिदाय
    5. धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत उपरोक्‍त विषयों सें संबंधित आदेश
    6. स्‍टार्टअप प्रकोष्ठ से संबंधित शिकायतें
up arrow