- निदेशक (वी एंड एल) द्वारा कार्यवाही की जाने वाली सभी फाईले आयुक्त (सतर्कता), के.प्र.क.बो. के माध्यम से सदस्य(प्रशासन) को प्रस्तुत की जाएगी।
- आयुक्त आयकर (सतर्कता) निम्नलिखित से संबंधित कार्य में सदस्य (प्रशासन) की सहायता करेगा।
- सदस्य (प्रशासन) को सौंपे गए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त तथा जोन के कार्य की मॉनिटरिंग तथा समीक्षा।
- उपरोक्त विषय से संबंधित सांसदों/वीआईपी/मंत्रालय तथा संसद प्रश्न से संदर्भ।
- प्रशिक्षण मामलों के लिए नोडल प्राधिकारी (एनएडीटी)
उप सचिव/निदेशक (वी एंड एल)-I
सर्तकता तथा विवाद अनुभाग-I
विषयों की सूची:
- आयकर विभाग के राजपत्रित तथा अराजपत्रित स्टाफ के संबंध में सत्तर्कता मामले से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही में कार्यालय ज्ञापन/आदेश जारी करना।
- उपरोक्त उल्लिखित मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही, अपील तथा याचिका।
- आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की सतर्कता से संबंधित शिकायतें।
- मुख्य सतर्कता अधिकारी (केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) नामत: प्रधान महानिदेशक आयकर (सतर्कता) के साथ कार्य का समन्वय।
- सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे विभिन्न अधिकारियों (समूह क भारतीय राजस्व सेवा) के साथ-साथ अन्य मामले, यदि आवश्यक हो की सर्तकता निकासी देना।
- क्षेत्रीय कार्यालयों से अथवा अन्यथा से सर्तकता मामलों के किसी सुझाव पर कार्रवाई करना।
- सेवा मामलों से संबंधित उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न पीठों में वाद/न्यायिक मामले तथा कानूनी मामले।
- न्यायालयों/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आने वाले मामलों की निगरानी करना तथा उपरोक्त विनिर्दिष्ट सतर्कता विभाग मामलों में सरकारी वकील/केंद्रीय एंजेसी को सहायता/विवरण देना।
- विभिन्न सेवा मुकदमेबाजी मामलों में विशेष काउंसेल/स्थार्इ काउंसेलों/अतिरिक्त स्थार्इ काउंसेलों/मुख्य स्थार्इ काउंसेलों की नियुक्ति।
- सतर्कता मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय एजेसी प्रभाग तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ विधि मंत्रालय से सलाह करना।
- केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमों और/एवं केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों में सतर्कता मामले संबंधी किसी परिवर्तन के कारण उपचारात्मक कदम उठाना।
- उक्त विषयों से संबंधित सांसद/वीआर्इपी/मंत्रीयों से संदर्भ तथा संसदीय प्रश्न।
- उपरोक्त मामलों में रिपोर्टों की निगरानी।