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आईटी न्यायिक अनुभाग

विषयों की सूची:

  1. आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय XX अर्थात् अपील तथा संशोधन, के अंतर्गत आने वाले विषयों को प्रभावित करने वाली सभी समस्याएं।
  2. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति से संबंधित धारा 288।
  3. अध्याय XIVक - अपीलों की पुनरावृत्तिके प्रतिहार के लिए विशेष प्रावधान।
  4. आई.टी; मामलों से संबंधित रिट याचिका।
  5. आयकर से संबंधित सभी मामले ।
  6. धारा 120 के तहत सीआर्इटी(ए) के कार्य का अधिकार क्षेत्र तथा नियंत्रण, उनके कार्यों का वितरण, अपील का हस्तांतरण और क्षेत्राधिकार।
  7. विशेष काउंसेल, स्थार्इकाउंसेलों, अभियोग काउंसेलों का नियोजन।
  8. निम्‍नलिखित सेसंबंधित आंकड़े

    1. उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील आदि का लंबित रहना।
    2. आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलों की संस्थापना, निपटान संदर्भों की विचाराधीनता
    3. आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अलीनों की संस्थापना, निपटान, लंबन संदर्भ/प्रति आपत्ति
  9. उपर्युक्त विषयों से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश।
  10. उपर्युक्त से संबंधित परामर्शदात्री तथा सलाहकार समिति कार्य, लोक लेखा समिति कार्य, संसदीय प्रश्न, सभी शिकायतें/प्रतिवेदन।
  11. न्यायालय में आने वाले मामलों पर ध्यान देना तथा सरकारी परिषद/केंद्रिय ऐजेंसी को सहायता/पत्राचार करना।
  12. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बताई गई किसी भी कमी को दूर करने के उद्देश्‍य से राहत प्रदान करने वाले विधि के नए प्रावधानों के प्रभाव की मॉनीटरिंग तथा समीक्षा एवं क्षेत्राधिकारियों द्वारा कार्यान्‍वयन/प्रशासन।
  13. निम्‍नलिखित विषयों से संबंधित कार्य प्रधान महानिदेशक आयकर (एल एवं आर) को सौंपा गया है।

    1. विशेष अनुमति याचिका तथा उच्‍च न्‍यायालयों द्वारा प्रदत्‍त अनुमति के रूप में उच्‍चतम न्‍यायालय में आयकर अपीलें (एसएएफईएमएफओपीए) एसएलपी मामलों पर उप सचिव (सक्षम प्राधिकारी सेल), राजस्‍व विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
    2. न्‍यायालयों में आने वाले मामलों में उपस्थिति देना तथा सरकारी अभिवक्‍ता/केंद्रीय एजेंसी को सहायता/संक्षिप्‍त सूचना देना।
    3. एनजेआरएस का कार्यान्‍वयन।

टिप्पणी : उपर्युक्त मद 11 तथा 12 से संबंधित उचित विधान पर कार्रवाई हेतु संबंधित वास्तविक कार्य की जिम्मेदारी टीपीएल अनुभाग की होगी जिसे परीक्षण के पश्चात् मामला संदर्भित किया जाना चाहिए।

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