विषयों की सूची:
प्रत्यक्ष कर अनुदान के संबंध में विभागाध्यक्ष की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे सभी वित्तीय प्रस्तावों की जांच एवं स्वीकृति, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयकर निदेशालय जैसे आयकर निदेशालय (व्यय बजट), आयकर निदेशालय (एचआरडी), आयकर निदेशालय (प्रणाली), आयकर निदेशालय (अवसंरचना ढांचा), आयकर निदेशालय (पीआर, पीपी एवं ओएल), आयकर निदेशालय (टीपीएस), अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, आयकर समझौता आयोग आदि शामिल हैं।
आयकर निदेशालय (व्यय बजट) के माध्यम से प्राप्त प्रत्यक्ष कर अनुदान से संबंधित बजट प्रस्तावों की जांच।
मासिक व्यय योजना/तिमाही व्यय योजना की समीक्षा करके प्रत्यक्ष करों के स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष व्यय में प्रगति की निगरानी करना।
आयकर निदेशालय (व्यय बजट) द्वारा प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर अनुदान के अंतर्गत निधियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं, अनुपूरक अनुदान, निधियों के पुनर्विनियोजन और बचत राशि को वापस करने से संबंधित प्रस्तावों की जांच।
प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और राजस्व विभाग (मुख्यालय) के अनुदानों के बीच सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण से संबंधित निधियों का वितरण।
प्रत्यक्ष करों के व्यय संबंधी मामलों और लोक लेखा समिति/स्थायी समिति की रिपोर्टों के संदर्भ में लेखापरीक्षा पैरा के निपटान के लिए विभाग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई।
सीबीडीटी के संबंधित प्रशासनिक शाखा द्वारा केवल क्षेत्रीय गठन से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित कोई अन्य मामला जैसे चिकित्सा मामले, न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भुगतान आदि।
आयकर निदेशालय (व्यय बजट) के परामर्श से प्रत्यक्ष करों के बजटीय अनुदान से संबंधित विविध मामले।