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प्रति अदायगी प्रभाग

विषयों की सूची:

निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले -

  1.      सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत प्रति अदायगीसीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 2017 और अन्य प्रति अदायगी नियम, ईडीआई में कार्यान्वयन: संयुक्त सचिव/बोर्ड/केंद्र सरकार द्वारा संबंधित प्रति अदायगी नियमों में प्रावधानों में छूट।

  2.      विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत शुल्क छूट योजनाविशेष रूप से महानिदेशालय (निर्यात संवर्धन) को सौंपे गए को छोड़करएफटीपी कार्यान्वयन से संबंधित उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के साथ समन्वयजिसमें इन योजनाओं के परिणामों की अधिसूचना निगरानी शामिल है। बोर्ड ऑफ ट्रेड से संबंधित सभी कार्य।

  3.      वर्तमान आरओडीटीईपी/आरओएससीटीएल योजनाओं जैसी करों की छूट या छूट की योजनाओं का कार्यान्वयनव्यय प्रबंधन के सभी प्रयोजनों के लिए नोडल समन्वय।

  4.      विभिन्न प्रकार की प्रति अदायगीआरओडीटीईपी/आरओएससीटीएल आवेदनों/दावों के समय पर निपटान और उनके लंबित रहने के कारणों की पहचान और उन्हें दूर करनाजहां आवश्यक होप्रणाली निदेशालय और डाटा प्रबंधन के साथ समन्वय भी करना।

  5.      आवधिक एआईआर प्रति अदायगी अभ्यास का संचालनप्रति अदायगी समिति और/या आरओडीटीईपी/आरओएससीटीएल समिति का कार्यजिसमें डाटा का संग्रहतैयारीसंकलन और डाटाबेस का रखरखाव शामिल हैईपीसीउद्योग संघों आदि के साथ समन्वय।

  6.      टारगेट प्लसएमईआईएसएसईआईएसआरओएसएलआरओएससीएल आदि सहित उपर्युक्तसे जुड़े सभी विरासत योजनाओं से संबंधित कार्य।

  7.       प्रणाली और डाटा प्रबंधन निदेशालय के समन्वय से इलेक्ट्रॉनिक रूप से कार्य के प्रासंगिक पहलुओं का कार्यान्वयनसंभाले गए कार्य के संबंध में सीमा शुल्क में मैनुअल प्रक्रिया का अंकीकरण करना।

  8.      संभाले गए कार्य के संबंध में वीआईपी संदर्भोंसंसदीय प्रश्नोंसंसद से संबंधित संदर्भोंसीपीग्राम्स का समयोचित निपटान।