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प्रति अदायगी प्रभाग

विषयों की सूची:

निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले -

  1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत प्रति अदायगी, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 2017 और अन्य प्रति अदायगी नियम; ईडीआई में कार्यान्वयन; संयुक्त सचिव/बोर्ड/केंद्र सरकार द्वारा संबंधित प्रति अदायगी नियमों में प्रावधानों में छूट।
  2. विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत शुल्क छूट योजना (विशेष रूप से महानिदेशालय (निर्यात संवर्धन) को सौंपे गए को छोड़कर); एफटीपी कार्यान्वयन से संबंधित उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के साथ समन्वय, जिसमें इन योजनाओं के परिणामों की अधिसूचना निगरानी शामिल है। बोर्ड ऑफ ट्रेड से संबंधित सभी कार्य।
  3. वर्तमान आरओडीटीईपी/आरओएससीटीएल योजनाओं जैसी करों की छूट या छूट की योजनाओं का कार्यान्वयन; व्यय प्रबंधन के सभी प्रयोजनों के लिए नोडल समन्वय।
  4. विभिन्न प्रकार की प्रति अदायगी, आरओडीटीईपी/आरओएससीटीएल आवेदनों/दावों के समय पर निपटान और उनके लंबित रहने के कारणों की पहचान और उन्हें दूर करना; जहां आवश्यक हो, प्रणाली निदेशालय और डाटा प्रबंधन के साथ समन्वय।
  5. आवधिक एआईआर प्रति अदायगी अभ्यास का संचालन; प्रति अदायगी समिति और/या आरओडीटीईपी/आरओएससीटीएल समिति का कार्य, जिसमें डाटा का संग्रह, तैयारी, संकलन और डाटाबेस का रखरखाव शामिल है; ईपीसी, उद्योग संघों आदि के साथ समन्वय।
  6. टारगेट प्लस, एमईआईएस, एसईआईएस, आरओएसएल, आरओएससीएल आदि सहित उपर्युक्त से जुड़े सभी विरासत योजनाओं से संबंधित कार्य।
  7. प्रणाली और डाटा प्रबंधन निदेशालय के समन्वय से इलेक्ट्रॉनिक रूप से कार्य के प्रासंगिक पहलुओं का कार्यान्वयन; संभाले गए कार्य के संबंध में सीमा शुल्क में मैनुअल प्रक्रिया का अंकीकरण करना।
  8. संभाले गए कार्य के संबंध में वीआईपी संदर्भों, संसदीय प्रश्नों, संसद से संबंधित संदर्भों, सीपीग्राम्स का समयोचित निपटान।
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