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राजस्व (मुख्यालय) तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर समझौता आयोग (सीएंडसीई), आयकर समझौता आयोग, समपहृत संपत्तित्ति अपीलीय अधिकरण (एटीएफपी), अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) तथा सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत समूह "क" अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त सतर्कता शिकायतों की जांच/प्रक्रिया।
राजस्व (मुख्यालय) तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर समझौता आयोग (सीएंडसीई), आयकर समझौता आयोग, समपहृत संपत्ति अपीलीय अधिकरण (एटीएफपी), अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) तथा सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत समूह "क" अधिकारियों से संबंधित सतर्कता/अनुशासनात्मक मामलों की प्रक्रिया।
सभी संबंधित कार्यालयों से प्राप्त सूचना संकलित करने के पश्चात केंद्रीय सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) की वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को प्रस्तुत करना।
सीवीसी के साथ सीवीसी की वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक से संबंधित कार्य का निपटान करना।
राजस्व (मुख्यालय) के अंतर्गत आने वाले सभी समूह 'क' अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी प्रदान करने के अनुरोधों पर कार्रवाई करना।
राजस्व मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले समूह 'क' अधिकारियों के अभियोजन की मंजूरी के लिए लंबित मामलों पर कार्रवाई करना तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय को अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करना।
सीबीडीटी और सीबीआईसी से संबंधित अभियोजन की मंजूरी के लिए लंबित मामलों की निगरानी करना।
राजस्व (मुख्यालय) के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रोबिटी पोर्टल पर डाटा अपडेट करना।