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बैगेज नियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

  • ये नियम, 2006 के सामान (संशोधन) नियम बुलाया जा सकता है।
  • उन्होंने जून, 2006 के 30 वें दिन पर अस्तित्व में आ जाएगा।
 

परिभाषाएं

इन नियमों में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

  • "परिशिष्ट" इन नियमों के एक परिशिष्ट का मतलब है
  • निवासी" पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जारी किए गए एक वैध पासपोर्ट धारक एक व्यक्ति का मतलब (1967 का 15) और सामान्य रूप से भारत में रह
  • "पर्यटक" इस तरह के पर्यटन, मनोरंजन, खेल, स्वास्थ्य, परिवार के रूप में वैध गैर आप्रवासी प्रयोजनों के लिए किसी भी बारह महीनों की अवधि के पाठ्यक्रम में नहीं छह महीने से ज्यादा के रहने के लिए भारत में प्रवेश करती है, जो भारत में नहीं सामान्य रूप से निवासी एक व्यक्ति है, इसका मतलब है कारणों, अध्ययन, धार्मिक तीर्थ यात्रा या व्यापार
  • "परिवार" एक ही घरेलू स्थापना की एक ही घर और फार्म हिस्से में रह रहे हैं जो सभी व्यक्तियों में शामिल हैं
  • एक बढ़ई, एक प्लम्बर, एक वेल्डर, एक राज, और इस तरह से, अपने पेशे में आवश्यक हैं और, कैसेट ऐसे कैमरों के रूप में आम उपयोग की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा के रूप में "पेशेवर उपकरण" इस तरह पोर्टेबल उपकरणों, उपकरण, यंत्र व उपकरण इसका मतलब रिकार्डर, डिक्टेफोन्स, पर्सनल कंप्यूटर, टाइपराइटर, और अन्य इसी तरह के लेख।

नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन के अलावा अन्य देशों से लौट रहे यात्रियों।

  • एक भारतीय निवासी या नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन के अलावा अन्य किसी भी देश से लौटने के भारत में रहने वाले एक विदेशी, कॉलम में उल्लेख हद तक उसकी सदाशयी सामान में ड्यूटी लेख से मुक्त निकासी की अनुमति दी जाएगी (2) परिशिष्ट ए की
  • इस तरह भारतीय निवासी या अनुबंध IV में निर्दिष्ट के रूप में सड़क मार्ग से आने वाले इस तरह के विदेशी बशर्ते कि, परिशिष्ट 'बी' के स्तंभ (2) में उल्लेख हद तक उसकी वास्तविक सामान में ड्यूटी लेख से मुक्त निकासी की अनुमति दी जाएगी। "

नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन से लौट रहे यात्रियों।

  • एक भारतीय निवासी या नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन से लौटने के भारत में रहने वाले एक विदेशी, सड़क मार्ग से, के अलावा अन्य कॉलम में उल्लेख हद तक उसकी सदाशयी सामान में ड्यूटी लेख से मुक्त निकासी की अनुमति दी जाएगी (2) परिशिष्ट की बी

भारत लौटने के पेशेवरों।

  • विदेशों में अपने पेशे में लगी हुई थी, जो एक भारतीय यात्री भारत लौटने पर जैसा भी मामला हो वह नियम 4, में लेख उनके सदाशयी के तहत, नियम 3 के तहत अनुमति दी है या क्या करने के अलावा, कर्तव्य की निकासी मुक्त अनुमति दी जाएगी परिशिष्ट सी के स्तंभ (2) में उल्लेख हद तक सामान

आभूषण

  • भारत लौटने के एक यात्री परिशिष्ट डी के स्तंभ (2) में उल्लेख हद तक उसकी सदाशयी सामान में ड्यूटी के आभूषणों का नि: शुल्क निकासी की अनुमति दी जाएगी

पर्यटकों

  • भारत में पहुंचने के एक पर्यटक परिशिष्ट ई के स्तंभ (2) में उल्लेख हद तक उसकी सदाशयी सामान में ड्यूटी लेख से मुक्त निकासी की अनुमति दी जाएगी

निवास का स्थानांतरण

  • भारत को अपने निवास स्थानांतरित है एक व्यक्ति जो भी मामला हो, के रूप में वह नियम 4 के तहत, नियम 3 के तहत अनुमति दी है या क्या करने के अलावा, कर्तव्य की निकासी मुक्त अनुमति दी जाएगी, इस हद तक उसकी सदाशयी सामान में लेख में उल्लेख स्तंभ (1) (2) ने कहा परिशिष्ट के कॉलम में इसी प्रविष्टि में वर्णित शर्तों के अधीन परिशिष्ट एफ, यदि कोई हो, के।
  • शर्तों कहा परिशिष्ट के स्तंभ (3) में उल्लिखित हद तक आराम से हो सकता है।

बिना साथी सामान के बारे में प्रावधान।

  • इन नियमों के उपबंधों भी वे विशेष रूप से बाहर रखा गया है, जहां को छोड़कर बिना साथी सामान को बढ़ा रहे हैं।
  • बिना साथी सामान विदेशों में यात्री के कब्जे में किया गया था और अनुमति दे सकता है भारत में या सीमा शुल्क या सीमा शुल्क उपायुक्त के सहायक आयुक्त के रूप में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर उनके आगमन के एक माह के भीतर भेजा है।
  • कारणों दर्ज किया जा करने के लिए वह संतुष्ट हो जाता है, तो बिना साथी सामान, सीमा शुल्क या सीमा शुल्क उपायुक्त की अनुमति दे सकता के सहायक आयुक्त के रूप में नहीं एक वर्ष से अधिक, यात्री के आने से पहले या ऐसी अवधि के भीतर 2 महीने तक भारत में भूमि सकता है यात्री वजह से इस तरह अचानक यात्री की बीमारी या उसके परिवार के एक सदस्य, या प्राकृतिक आपदाओं के रूप में अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के लिए दो महीने की अवधि के भीतर भारत में पहुंचने से रोका या में परिवहन या यात्रा की व्यवस्था की शर्तों या व्यवधान परेशान थी कि देश या संबंधित देशों या यात्री के यात्रा कार्यक्रम में एक परिवर्तन जरूरी है जो किसी भी अन्य कारणों से।

चालक दल के सदस्यों को इन नियमों के आवेदन।

  • इन नियमों के प्रावधानों उनकी सगाई की समाप्ति पर अंतिम वेतन बंद करने के समय में उनके सामान के आयात के लिए एक विदेशी जा रहा पोत में लगे हुए चालक दल के सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होगी। बशर्ते कि इस उप-नियम में निर्दिष्ट के रूप में एक पोत के चालक दल के सदस्य रुपए छह सौ के मूल्य से अधिक नहीं होगी, जो चॉकलेट, पनीर, सौंदर्य प्रसाधन और उनके व्यक्तिगत या परिवार के उपयोग के लिए अन्य क्षुद्र उपहार आइटम की तरह आइटम लाने के लिए अनुमति दी जाएगी सिवाय ।
  • इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी एक विमान के एक दल के सदस्य अपने व्यक्तिगत या परिवार के उपयोग के लिए विदेश यात्रा से विमान के लौटने के समय में आइटम चॉकलेट, पनीर, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य छोटे-मोटे उपहार वस्तुओं की तरह उपहार लाने के लिए अनुमति दी जाएगी, जो करेगा रुपयों छह सौ के मूल्य से अधिक नहीं।
 

परिशिष्ट A (नियम 3 देखें)

(1)लेख कर्तव्य से मुक्त अनुमति (2)
(a) की और उम्र और बाद लौटने के 10 साल से ऊपर के सभी यात्रियों को विदेशों में अधिक से अधिक तीन दिनों के रहने(i) जीवन का संतोषजनक दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक आभूषणों को छोड़कर इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रभाव  
(ii) अनुबंध में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य लेख। मैं रुपये का मूल्य तक। 25,000 इन यदि व्यक्ति पर या यात्री के साथ सामान में किया जाता है।
(b) और उम्र के 10 वर्ष से अधिक और तीन दिनों के बाद या उससे कम की विदेशों में रहने लौटने सभी यात्रियों को।(i) जीवन का संतोषजनक दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक आभूषणों को छोड़कर इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रभाव  
(ii) अनुबंध में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य लेख। मैं रुपये का मूल्य तक। 12,000 इन यदि व्यक्ति पर या यात्री के साथ सामान में किया जाता है।
(c) सभी यात्रियों को उम्र के 10 साल तक और तीन से अधिक दिनों के लिए विदेश में रहने के बाद लौट रहा।(i) जीवन का संतोषजनक दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक आभूषणों को छोड़कर इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रभाव  
(ii) अनुबंध में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य लेख। मैं रुपये का मूल्य तक। इन यदि 6000 व्यक्ति पर या यात्री के साथ सामान में किया जाता है।
(d) सभी यात्रियों को उम्र के 10 वर्ष तक और बाद में तीन दिन या उससे कम समय के लिए विदेश में रहने के लिए लौटने।(i) जीवन का संतोषजनक दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक आभूषणों को छोड़कर इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रभाव।  
(ii) अनुबंध में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य लेख। मैं रुपये का मूल्य तक। इन यदि 3,000 व्यक्ति पर या यात्री के साथ सामान में किया जाता है।

व्याख्या : इस नियम के तहत नि: शुल्क भत्ता किसी अन्य यात्री से मुक्त भत्ता के साथ जमा किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

परिशिष्ट बी (नियम 4 देखें)

(1)लेख कर्तव्य से मुक्त अनुमति (2)
(a) और उम्र के 10 वर्ष से अधिक यात्रियों और तीन से अधिक दिनों के लिए विदेश में रहने के बाद लौट रहा।(i) जीवन का संतोषजनक दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक आभूषणों को छोड़कर इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रभाव।  
(ii) अनुबंध में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य लेख। मैं रुपये का मूल्य तक। इन यदि 6000 व्यक्ति पर या यात्री के साथ सामान में किया जाता है।
(b) उम्र के 10 वर्ष तक यात्रियों और तीन से अधिक दिनों के लिए विदेश में रहने के बाद लौट रहा।(i) जीवन का संतोषजनक दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक आभूषणों को छोड़कर इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रभाव।  
(ii) अनुबंध में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य लेख। मैं रुपये का मूल्य तक। 1500 इन व्यक्ति पर या यात्री के साथ सामान में किया जाता है।

व्याख्या : इस नियम के तहत नि: शुल्क भत्ता किसी अन्य यात्री से मुक्त भत्ता के साथ जमा किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

परिशिष्ट सी (नियम 5 देखें)

(1)लेख कर्तव्य से मुक्त अनुमति (2)
(a) कम से कम 3 महीने के बाद लौटने भारतीय यात्री।(i) रुपये का कुल मूल्य के लिए इस्तेमाल घरेलू सामान। 12,000  
(ii) रुपये का मूल्य तक व्यावसायिक उपकरण। 20,000
(b) कम से कम 6 महीने के बाद लौटने भारतीय यात्री(i) 12,000 की कुल मूल्य के लिए इस्तेमाल घरेलू सामान  
(ii) रुपये का मूल्य तक व्यावसायिक उपकरण। 40,000
(c) भारतीय यात्री अपने काम की समाप्ति पर पूर्ववर्ती 2 साल के दौरान कम से कम 365 दिनों की एक रहने के बाद लौट रहा है, और जो पिछले तीन साल में इस रियायत का लाभ उठाया नहीं गया है।(i) (कब्जे में किया गया और यात्री या कम से कम छह महीने के लिए उसके परिवार के विदेश में उपयोग किया है), और जो खेतों में घरेलू सामान और व्यक्तिगत प्रभाव, अनुबंध में उल्लेख नहीं कर रहे हैं मैं, रुपये का कुल मूल्य तक के अनुबंध II या अनुबंध III .75,000
(- 1 मार्च 2002 दिनांकित सीमा शुल्क (एनटी) स्तंभ (2), प्रवेश (i में मद (ग)), आंकड़े 30,000 के लिए, आंकड़े 75,000 प्रतिस्थापित कर दिया गया है अधिसूचना सं 11/2002)
 

परिशिष्ट डी (नियम 6 देखें)

(1)Jewellery (2)
(a) एक वर्ष से अधिक के लिए विदेशों में रहने वाले किया गया है जो भारतीय यात्री।(i) रुपये का कुल मूल्य तक के आभूषण। एक सज्जन यात्री द्वारा 10,000, या  
(ii) रुपये का सकल मूल्य तक। एक महिला यात्री द्वारा 20,000
 

परिशिष्ट ई (नियम 7 देखें)

(1)लेख कर्तव्य से मुक्त अनुमति (2)
(a) अनुबंध IV के रूप में विनिर्दिष्ट भूमि मार्गों से आने वाले भारतीय मूल के पर्यटकों के अलावा अन्य भारत आ रहे भारतीय मूल के पर्यटकों;

(i) व्यक्तिगत प्रभाव और यात्रा स्मृति चिन्ह खेतों में, अगर  
(a) इन वस्तुओं पर्यटकों के निजी इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, और  
(b) पर्यटक एक विदेशी गंतव्य के लिए भारत छोड़ देता है जब भारत में रहने के दौरान खपत के अलावा अन्य इन वस्तुओं, फिर से निर्यात कर रहे हैं।

(ii) अनुमति के रूप में लेख नियम 3 या नियम 4 के तहत मंजूरी दे दी हो।

(b) नेपाल से या भूटान मूल के आने वाले भूटान या पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी मूल के आने वाले नेपाली मूल के लोगों के अलावा अन्य विदेशी मूल के पर्यटक आते हैं।

(i) व्यक्तिगत प्रभाव और यात्रा स्मृति चिन्ह खेतों में, अगर -  
(a) इन वस्तुओं पर्यटकों के निजी इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, और (b) पर्यटक एक विदेशी गंतव्य के लिए भारत छोड़ देता है जब भारत में रहने के दौरान खपत के अलावा अन्य इन वस्तुओं, फिर से निर्यात कर रहे हैं।

(ii) उपहार बनाने के लिए 8000 के एक मूल्य तक के लेख।

(c) नेपाली मूल के पर्यटकों को नेपाल से या भूटान से आने वाले भूटान मूल के आ रहे हैं।मुक्त भत्ता नं.

(d) पर्यटकों को : 

(i) भूमि मार्गों के अलावा अन्य पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी मूल के;  
(ii) पाकिस्तानी मूल या अनुबंध IV के रूप में विनिर्दिष्ट भूमि मार्गों से आने वाले विदेशी पर्यटकों की;  
(iii) अनुबंध IV में निर्दिष्ट के रूप में भारतीय मूल के देश मार्गों से आ रहा है।

(i) यदि हां, तो व्यक्तिगत प्रभाव और यात्रा स्मृति चिन्ह खेतों में  
(a) इन वस्तुओं पर्यटकों के निजी इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, और  
(b)पर्यटक एक विदेशी गंतव्य के लिए भारत छोड़ देता है जब भारत में रहने के दौरान खपत के अलावा अन्य इन वस्तुओं, फिर से निर्यात कर रहे हैं।

(ii) उपहार बनाने के लिए 6000 रुपये का एक मूल्य तक के लेख

 

परिशिष्ट एफ (नियम 8 देखें)

लेख कर्तव्य से मुक्त अनुमतिशर्तेँमाना जा सकता है कि छूट
(a) अनुबंध में सूचीबद्ध के अलावा अन्य खेतों में निजी और घरेलू सामान,। मैं या अनुलग्नक। द्वितीय, लेकिन एक सज्जन यात्री या रुपयों एक महिला यात्री से बीस हजार से दस हजार रुपये तक का अनुबंध III में सूचीबद्ध लेख और आभूषण भी शामिल है।

(1) तुरंत टी.आर. पर उनके आगमन की तिथि से ठीक पहले विदेशों में दो साल के न्यूनतम प्रवास,


(2) 2 पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान छोटी यात्रा पर भारत में कुल कराने के 6 महीने से अधिक है, और नहीं करना चाहिए


(3) यात्री पिछले तीन साल में इस रियायत का लाभ उठाया नहीं गया है।

(a) इस हालत के लिए(1) विदेशों में रहने में तक 2 महीने की कमी के सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क उपायुक्त जल्दी वापसी के कारण है, तो द्वारा माफ़ किया जा सकता है : 
(i) टर्मिनल छुट्टी या छुट्टी यात्री के द्वारा उठाया जा रहा है; या 
(ii) किसी भी अन्य विशेष परिस्थितियों।

              
(b) इस हालत के लिए 

(2) सीमा शुल्क आयुक्त योग्य मामलों में 6 माह से अधिक छोटी यात्राओं को नज़रअंदाज़ कर सकता है।


(c) इस हालत के लिए

(3) कोई छूट

(b) आभूषण यात्री द्वारा या भारत से उनके परिवार के एक सदस्य द्वारा पहले बाहर ले जाया गया।आभूषण के बारे में सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त की संतुष्टि भारत से पहले बाहर ले जाया गया है।-
 

अनुबंध I

  • आग्नेयास्त्रों.
  • आग्नेयास्त्रों के कारतूस 50 से अधिक।
  • 200 से अधिक सिगरेट या सिगार 50 से अधिक या तंबाकू 250 ग्राम से अधिक है।
  • शराबी शराब या दो लीटर से अधिक मदिरा।
  • किसी भी रूप में सोने या चांदी, गहने के अलावा अन्य।
 

अनुबंध II

  • रंगीन टेलीविजन या मोनोक्रोम टेलीविजन।
  • डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर।
  • वीडियो होम थिएटर सिस्टम।
  • बर्तन साफ़ करने वाला।
  • संगीत सिस्टम।
  • एयर कंडीशनर
  • 300 लीटर या इसके समकक्ष ऊपर क्षमता के घरेलू रेफ्रिजरेटर।
  • डीप फ्रीज़र।
  • माइक्रोवेव ओवन।
  • वीडियो कैमरा या अर्थात् निम्नलिखित माल में से एक या अधिक के साथ किसी भी तरह के वीडियो कैमरे के संयोजन :
    • टीवी रिसीवर
    • ध्वनि रिकॉर्डिंग या तंत्र को पुन: पेश
    • वीडियो पुन: पेश तंत्र।
  • वर्ड प्रोसेसिंग मशीन।
  • फैक्स मशीन।
  • पोर्टेबल फोटोकॉपी मशीन।
  • पोत।
  • विमान।
  • 35 मिमी और ऊपर के सिने फिल्मों।
  • किसी भी रूप में सोने या चांदी, गहने के अलावा अन्य।
 

अनुबंध III

  • वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर या वीडियो टीवी रिसीवर या वीडियो कैसेट डिस्क प्लेयर।
  • वॉशिंग मशीन।
  • इलेक्ट्रिकल या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कुकिंग रेंज
  • पर्सनल कंप्यूटर (डेस्कटॉप कंप्यूटर)
  • लैपटॉप कंप्यूटर (नोटबुक कंप्यूटर)
  • क्षमता से घरेलू रेफ्रिजरेटर 300 लीटर या इसके समकक्ष के लिए ऊपर।
 

अनुबंध IV 

अमृतसर :

  • अमृतसर रेलवे स्टेशन
  • अटारी सड़क
  • अटारी रेलवे स्टेशन
  • खलरा

बड़ौदा :

  • अस्सरा नाका
  • खावडा नाका
  • लखपत
  • संतलपुर नाका
  • सुइगम नाका

दिल्ली :

  • दिल्ली रेलवे स्टेशन

फिरोजपुर जिला :

  • हुसैनीवाला

जोधपुर डिवीजन :

  • बाड़मेर रेलवे स्टेशन
  • मुनाबाओ रेलवे स्टेशन

बारामूला जिला :

  • अदूसा

पुंछ जिला :

  • चाकन-दा-बाग, (इस नियम में संशोधन किया गया अधिसूचना सं 76/2006 - सीमा शुल्क (एनटी) 30/06/2006 दिनांकित; अधिसूचना संख्या 30/2005 - सीमा शुल्क (एनटी) 2005/04/04 दिनांकित; अधिसूचना सीमा शुल्क (एनटी) 08/09 दिनांकित - अधिसूचना संख्या 50/2000, सीमा (एनटी) 2002/01/03 दिनांकित - अधिसूचना संख्या 11/2002; - नहीं 05/2004 सीमा शुल्क (एनटी) 2004/08/01 दिनांकित / 2000)