संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ
- इन नियमों को सामान (संशोधन) नियमावली, 2006 कहा जाएगा।
- ये 30 जून, 2006 को लागू होंगे।
परिभाषाएँ
इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
- "परिशिष्ट" का अर्थ इन नियमों की परिशिष्ट है
- "निवासी" का अर्थ है पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के तहत जारी वैध पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति और जो सामान्य रूप से भारत में रहता है
- "पर्यटक" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सामान्य रूप से भारत का निवासी नहीं है, जो वैध गैर-आप्रवासी उद्देश्यों, जैसे कि भ्रमण, मनोरंजन, खेल, स्वास्थ्य, पारिवारिक कारणों, अध्ययन, धार्मिक तीर्थयात्रा या व्यवसाय के लिए किसी भी बारह महीने की अवधि के दौरान छह महीने से अधिक भारत में न रहने के लिए प्रवेश करता है
- "परिवार" में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो एक ही घर में रहते हैं और एक ही घरेलू प्रतिष्ठान का हिस्सा हैं
- "पेशेवर उपकरण" का अर्थ है ऐसे पोर्टेबल उपकरण, यंत्र, उपकरण और उपकरण जो किसी बढ़ई, प्लंबर, वेल्डर, राजमिस्त्री और इसी तरह के किसी व्यक्ति द्वारा उसके पेशे में आवश्यक हैं और इसमें कैमरे, कैसेट रिकॉर्डर, डिक्टाफोन, पर्सनल कंप्यूटर, टाइपराइटर और अन्य समान वस्तुएं जैसी सामान्य उपयोग की वस्तुएं शामिल नहीं होंगी।
नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन के अलावा अन्य देशों से लौटने वाले यात्री।
- नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन के अलावा किसी अन्य देश से लौटने वाले किसी भारतीय निवासी या भारत में रहने वाले किसी विदेशी को, परिशिष्ट क के कॉलम (2) में उल्लिखित सीमा तक अपने वास्तविक सामान में शुल्क मुक्त वस्तुओं की निकासी की अनुमति दी जाएगी।
- बशर्ते कि ऐसा भारतीय निवासी या ऐसा विदेशी जो अनुलग्नक IV में निर्दिष्ट अनुसार भूमि मार्ग से आ रहा है, उसे परिशिष्ट 'ख' के कॉलम (2) में उल्लिखित सीमा तक अपने वास्तविक सामान में शुल्क मुक्त वस्तुओं की निकासी की अनुमति दी जाएगी।
नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन से लौटने वाले यात्री।
- नेपाल, भूटान, म्यांमार या चीन से भूमि मार्ग के अलावा अन्य किसी मार्ग से लौटने वाले भारतीय निवासी या भारत में रहने वाले विदेशी को परिशिष्ट ख के कॉलम (2) में उल्लिखित सीमा तक उसके वास्तविक सामान में शुल्क मुक्त वस्तुओं की निकासी की अनुमति दी जाएगी।
भारत लौटने वाले पेशेवर।
- कोई भारतीय यात्री जो विदेश में अपने पेशे में लगा हुआ था, उसे भारत लौटने पर नियम 3 के तहत या, जैसा भी मामला हो, नियम 4 के तहत उसे दी गई अनुमति के अतिरिक्त, परिशिष्ट ग के कॉलम (2) में उल्लिखित सीमा तक उसके वास्तविक सामान में वस्तुओं की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति दी जाएगी।
आभूषण।
- भारत लौटने वाले यात्री को परिशिष्ट घ के कॉलम (2) में उल्लिखित सीमा तक अपने वास्तविक सामान में आभूषणों की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति दी जाएगी।
पर्यटक।
- भारत आने वाले पर्यटक को उसके वास्तविक सामान में परिशिष्ट ड के कॉलम (2) में उल्लिखित सीमा तक शुल्क मुक्त वस्तुओं की निकासी की अनुमति दी जाएगी।
निवास का स्थानांतरण।
- कोई व्यक्ति जो अपना निवास भारत में स्थानांतरित कर रहा है, उसे नियम 3 के तहत या, जैसा भी मामला हो, नियम 4 के तहत उसे जो अनुमति दी गई है, उसके अतिरिक्त, उक्त परिशिष्ट के कॉलम (2) में संगत प्रविष्टि में उल्लिखित शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, परिशिष्ट च के कॉलम (1) में उल्लिखित सीमा तक उसके वास्तविक सामान में वस्तुओं को शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति दी जाएगी।
- शर्तों में उक्त परिशिष्ट के कॉलम (3) में उल्लिखित सीमा तक छूट दी जा सकती है।
साथ न जा सकने वाले सामान के संबंध में प्रावधान।
- इन नियमों के प्रावधान साथ न जा सकने वाले सामान पर भी लागू होते हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां उन्हें विशेष रूप से बाहर रखा गया हो।
- साथ न जा सकने वाला सामान यात्री के पास विदेश में था और उसे भारत पहुंचने के एक महीने के भीतर या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उप आयुक्त द्वारा दी गई अतिरिक्त अवधि के भीतर भेजा गया है।
- बिना साथ लाए गए सामान को यात्री के आगोंदन से 2 महीने पहले या एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर भारत में उतारा जा सकता है, जैसा कि सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उप आयुक्त, सीमा शुल्क, कारणों को दर्ज करके अनुमति दे सकते हैं, यदि उन्हें विश्वास हो कि यात्री को दो महीने की अवधि के भीतर भारत में आने से उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण रोका गया था, जैसे कि यात्री या उसके परिवार के सदस्य की अचानक बीमारी, या प्राकृतिक आपदाएं या अशांत स्थितियां या संबंधित देश या देशों में परिवहन या यात्रा व्यवस्था में व्यवधान या कोई अन्य कारण, जिसके कारण यात्री के यात्रा कार्यक्रम में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया।
इन नियमों का चालक दल के सदस्यों पर लागू होना।
- इन नियमों के प्रावधान विदेश जाने वाले जहाज में लगे चालक दल के सदस्यों के संबंध में लागू होंगे, जो अपनी नियुक्ति की समाप्ति पर अंतिम भुगतान के समय अपने सामान के आयात के लिए काम पर रखे गए हैं। इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा, जहाज के चालक दल के सदस्य को अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए चॉकलेट, पनीर, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य छोटे उपहार लाने की अनुमति होगी, जिसका मूल्य छह सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।
- इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, विमान के चालक दल के सदस्य को अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए विदेश यात्रा से विमान से लौटते समय चॉकलेट, पनीर, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य छोटे उपहार लाने की अनुमति होगी, जिसका मूल्य छह सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।
परिशिष्टि क (नियम 3 देखें)
(1) | स्वीकृत शुल्क मुक्त वस्तुएँ (2) |
---|---|
(क) 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी यात्री जो तीन दिन से अधिक विदेश में रहने के बाद वापस आ रहे हैं। | (i) जीवन की दैनिक आवश्यकताओं, आभूषणों को छोड़कर, की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं। (ii) अनुलग्नक-1 में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं, जिनका मूल्य 25,000 रुपए तक है, यदि उन्हें यात्री स्वयं या उसके साथ लाए गए सामान में ले जा रहा हो। |
(ख) 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी यात्री जो तीन दिन या उससे कम समय तक विदेश में रहने के बाद वापस लौट रहे हैं। | (i) जीवन की दैनिक आवश्यकताओं, आभूषणों को छोड़कर, की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं। (ii) अनुलग्नक-1 में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं, जिनका मूल्य 12,000 रुपए तक है, यदि उन्हें यात्री स्वयं या उसके साथ लाए गए सामान में ले जा रहा हो। |
(ग) 10 वर्ष तक की आयु के सभी यात्री जो तीन दिन से अधिक विदेश में रहने के बाद वापस लौट रहे हैं। | (i) जीवन की दैनिक आवश्यकताओं, आभूषणों को छोड़कर, की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं। (ii) अनुलग्नक-1 में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं, जिनका मूल्य 6,000 रुपए तक है, यदि उन्हें यात्री स्वयं या उसके साथ लाए गए सामान में ले जा रहा हो। |
(घ) 10 वर्ष तक की आयु के सभी यात्री जो विदेश में तीन दिन या उससे कम समय तक रहने के बाद वापस लौट रहे हैं। | (i) जीवन की दैनिक आवश्यकताओं, आभूषणों को छोड़कर, की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं। (ii) अनुलग्नक-1 में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं, जिनका मूल्य 3,000 रुपए तक है, यदि उन्हें यात्री स्वयं या उसके साथ लाए गए सामान में ले जा रहा हो। |
स्पष्टीकरण: इस नियम के अंतर्गत निःशुल्क भत्ते को किसी अन्य यात्री के निःशुल्क भत्ते के साथ संयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परिशिष्टि ख (नियम 4 देखें)
(1) | स्वीकृत शुल्क मुक्त वस्तुएँ (2) |
---|---|
(क) 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्री जो तीन दिन से अधिक विदेश में रहने के बाद वापस लौट रहे हों। | (i) जीवन की दैनिक आवश्यकताओं, आभूषणों को छोड़कर, की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं। (ii) अनुलग्नक-1 में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं, जिनका मूल्य 6,000 रुपए तक है, यदि उन्हें यात्री स्वयं या उसके साथ लाए गए सामान में ले जा रहा हो। |
(ख) 10 वर्ष तक की आयु वाले यात्री जो तीन दिन से अधिक विदेश में रहने के बाद वापस लौट रहे हों। | (i) जीवन की दैनिक आवश्यकताओं, आभूषणों को छोड़कर, की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं। (ii) अनुलग्नक-1 में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं, जिनका मूल्य 15000 रुपए तक है, यदि उन्हें यात्री स्वयं या उसके साथ लाए गए सामान में ले जा रहा हो। |
स्पष्टीकरण: इस नियम के अंतर्गत निःशुल्क भत्ता किसी अन्य यात्री के निःशुल्क भत्ते के साथ संयोजित नहीं किया जाएगा।
परिशिष्टि ग (नियम 5 देखें)
(1) | स्वीकृत शुल्क मुक्त वस्तुएँ (2) |
---|---|
(क) भारतीय यात्री जो कम से कम तीन महीने बाद लौट रहे हैं। | (i) 12,000 रुपए तक के कुल मूल्य का प्रयुक्त घरेलू सामान। (ii) 20,000 रुपए तक के मूल्य के व्यावसायिक उपकरण। |
(ख) भारतीय यात्री जो कम से कम छह महीने बाद लौट रहे हैं। | (i) 12,000 रुपए तक के कुल मूल्य का प्रयुक्त घरेलू सामान। (ii) 40,000 रुपए तक के मूल्य के व्यावसायिक उपकरण। |
(ग) भारतीय यात्री जो पिछले दो वर्षों के दौरान न्यूनतम 365 दिनों के प्रवास के बाद अपना कार्य समाप्त होने पर वापस लौट रहा है, तथा जिसने पिछले तीन वर्षों में इस रियायत का लाभ नहीं उठाया है। | (i) प्रयुक्त घरेलू सामान और व्यक्तिगत सामान (जो कम से कम छह महीने से यात्री या उसके परिवार के कब्जे और उपयोग में रहे हों) और जिनका उल्लेख अनुलग्नक I, अनुलग्नक II या अनुलग्नक III में नहीं है, जिनका कुल मूल्य 75,000 रुपए तक है। |
(मद (ग), कॉलम (2) में, प्रविष्टि (i) में, आंकड़े 30,000 के स्थान पर, आंकड़े 75,000 को अधिसूचना संख्या 11/2002 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) |
परिशिष्टि घ (नियम 6 देखें)
(1) | आभूषण (2) |
---|---|
(क) भारतीय यात्री जो एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहा हो। | (i) किसी सज्जन यात्री द्वारा 10,000 रुपए तक के कुल मूल्य के आभूषण, या (ii) किसी महिला यात्री द्वारा कुल 20,000 रुपए तक का भुगतान। |
परिशिष्टि ड़ (नियम 7 देखें)
(1) | स्वीकृत शुल्क मुक्त वस्तुएँ (2) |
---|---|
(क) अनुलग्नक IV में विनिर्दिष्ट स्थल मार्ग से आने वाले भारतीय मूल के पर्यटकों के अलावा भारत आने वाले भारतीय मूल के पर्यटक; | (i) व्यक्तिगत सामान और यात्रा स्मृति चिन्ह का इस्तेमाल किया है, अगर (ii) नियम 3 या नियम 4 के अंतर्गत निकासी की अनुमति दी गई वस्तुएं। |
(ख) नेपाल से आने वाले नेपाली मूल के पर्यटकों, भूटान से आने वाले भूटानी मूल के पर्यटकों, या पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी मूल के पर्यटकों के अलावा विदेशी मूल के पर्यटक। | (i) व्यक्तिगत सामान और यात्रा स्मृति चिन्ह का इस्तेमाल किया, अगर (ii) उपहार देने के लिए 8000 रुपए तक के मूल्य की वस्तुएं। |
(ग) नेपाल से आने वाले नेपाली मूल के पर्यटक या भूटान से आने वाले भूटानी मूल के पर्यटक। | कोई निःशुल्क भत्ता नहीं। |
(घ) पर्यटक : (i) पाकिस्तानी मूल के लोग, जो स्थल मार्ग के अलावा पाकिस्तान | (i) व्यक्तिगत सामान और यात्रा स्मृति चिन्ह का इस्तेमाल किया है, अगर (ii) उपहार देने के लिए 6000 रुपए तक के मूल्य की वस्तुएं। |
परिशिष्टि च (नियम 8 देखें)
स्वीकृत शुल्क मुक्त वस्तुएँ | शर्तें | छूट जिस पर विचार किया जा सकता है |
---|---|---|
(क) प्रयुक्त निजी एवं घरेलू सामान, जो अनुलग्नक I या अनुलग्नक II में सूचीबद्ध सामान से भिन्न है, किन्तु इसके अंतर्गत अनुलग्नक III में सूचीबद्ध सामान तथा सज्जन यात्री द्वारा दस हजार रुपए तक के आभूषण या महिला यात्री द्वारा बीस हजार रुपए तक के आभूषण शामिल हैं। | (1) टीआर पर आगोंदन की तारीख से तुरंत पहले विदेश में न्यूनतम दो वर्ष का प्रवास,
| (क) शर्त (1) के लिए विदेश आवास में 2 महीने तक की कमी को सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उप आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा माफ किया जा सकता है यदि जल्दी वापसी निम्नलिखित कारणों से हो: (2) सीमा शुल्क आयुक्त उचित मामलों में 6 महीने से अधिक की छोटी यात्राओं को माफ कर सकते हैं।
(3) कोई छूट नहीं |
(ख) यात्री या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा भारत से पहले निकाले गए आभूषण। | सहायक सीमा शुल्क आयुक्त की संतुष्टि कि आभूषण पहले ही भारत से बाहर ले जाए जा चुके हैं। | - |
अनुलग्नक I
- आग्नेयास्त्र (फायरआर्म्स)।
- आग्नेयास्त्रों (फायरआर्म्स) के 50 से अधिक कारतूस।
- 200 से अधिक सिगरेट या 50 से अधिक सिगार या 250 ग्राम से अधिक तम्बाकू।
- दो लीटर से अधिक मादक शराब या वाइन।
- आभूषणों के अलावा, किसी भी रूप में, सोना या चांदी।
अनुलग्नक II
- रंगीन टेलीविजन या मोनोक्रोम टेलीविजन।
- डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर।
- वीडियो होम थिएटर सिस्टम।
- डिशवॉशर।
- म्यूजिक सिस्टम।
- एयर-कंडीशनर।
- 300 लीटर से अधिक क्षमता वाले घरेलू रेफ्रिजरेटर या इसका समतुल्य।
- डीप फ्रीजर।
- माइक्रोवेव ओवन।
- वीडियो कैमरा या ऐसे किसी वीडियो कैमरे का निम्नलिखित में से एक या अधिक वस्तुओं के साथ संयोजन, अर्थात्:
- टेलीविज़न रिसीवर
- oध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनर्निर्माण उपकरण
- वीडियो रिप्रोड्यूसर एपार्टस
- वर्ड प्रोसेसिंग मशीन।
- फैक्स मशीन।
- पोर्टेबल फोटोकॉपी मशीन।
- पोत।
- विमान।
- 35 मिमी और उससे अधिक की सिनेमैटोग्राफिक फिल्में।
- आभूषणों के अलावा, किसी भी रूप में, सोना या चांदी।
अनुलग्नक III
- वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर या वीडियो टेलीविज़न रिसीवर या वीडियो कैसेट डिस्क प्लेयर।
- वॉशिंग मशीन।
- इलेक्ट्रिकल या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कुकिंग रेंज
- पर्सनल कंप्यूटर (डेस्कटॉप कंप्यूटर)
- लैपटॉप कंप्यूटर (नोटबुक कंप्यूटर)
- 300 लीटर या इसके समतुल्य क्षमता वाले घरेलू रेफ्रिजरेटर।
अनुलग्नक IV
अमृतसर:
- अमृतसर रेलवे स्टेशन
- अटारी रोड
- अटारी रेलवे स्टेशन
- खालरा
बड़ौदा:
- असारा नाका
- खावड़ा नाका
- लखपत
- सांतलपुर नाका
- सुइगाम नाका
दिल्ली :
- दिल्ली रेलवे स्टेशन
फ़िरोज़पुर जिला:
- हुसैनीवाला
जोधपुर संभाग :
- बाड़मेर रेलवे स्टेशन
- मुनाबाव रेलवे स्टेशन
बारामूला जिला:
- अडूसा
पुंछ जिला:
- चाकन-दा-बाग; (यह नियम अधिसूचना संख्या 76/2006 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 30/06/2006; अधिसूचना संख्या 30/2005 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 04/04/2005; अधिसूचना संख्या 05/2004 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 08/01/2004; अधिसूचना संख्या 11/2002 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 01/03/2002; अधिसूचना संख्या 50/2000 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 09/08/2000 द्वारा संशोधित किया गया है।)