विषयों की सूची:
निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले:
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों से संबंधित विधायी कार्य, जो विशेष रूप से अन्यत्र उल्लिखित ना हो।
फेसलेस असेसमेंट, प्रणाली निदेशालय के साथ समन्वय और डाटा प्रबंधन, एनएसी के प्रदर्शन प्रबंधन सहित माल के आयात और निर्यात से संबंधित प्रक्रियाएं।
माल के यानांतरण/ट्रांजिट से संबंधित प्रक्रियाएं (अफगानिस्तान, चीन (तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र), नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के संबंध में ट्रांसशिपमेंट/ट्रांजिट को छोड़कर); तटीय शिपिंग; इस आदेश में विशेष रूप से उल्लिखित को छोड़कर सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय XII के तहत विनियमन।
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय II के तहत अधिसूचना।
संशोधित क्योटो कन्वेंशन का कार्यान्वयन।
सांभर क्षेत्र से संबंधित मुद्दे (स्टीवडोर, शिपिंग एजेंट, शिपिंग लाइनों आदि सहित) और प्रणाली निदेशालय और डाटा प्रबंधन के समन्वय से इलेक्ट्रॉनिक घोषणापत्र विनियमों सहित आईसीईएस, आरएमएस और आईसीईजीई से संबंधित मामले।
अग्रिम निर्णय।
निर्यातकों को आईजीएसटी रिफंड, विदेशी पर्यटकों को आईजीएसटी रिफंड और निर्यात से संबंधित जीएसटीएन के साथ समन्वय।
सीमा शुल्क की वापसियां।
सीमा शुल्क विरूपणों की दक्षता/प्रभावकारिता में सुधार के लिए अथवा प्रणाली निदेशालय तथा डाटा प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए व्यापार सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करना/अपनाना; सीमा शुल्क में मैनुअल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण (बोर्ड में किसी अन्य अनुभाग के संबंध में विशेष रूप से कहीं और उल्लेख किए गए को छोड़कर)।
व्यापार सुविधा के संबंध में जोखिम प्रबंधन नीति।
सीमा शुल्क की बकाया, जुर्माना, शास्ति और बट्टे खाते डालना।
यात्री निकासी, अग्रिम यात्री सूचना (एपीआई) और यात्री नाम रिकॉर्ड (पीएनआर) प्रणाली।
सामान नियम, 2016; सीमा शुल्क सामान घोषणा विनियम, 2013; यात्री का सामान (शुल्क की लेवी) विनियम, 1966।
एमआरए और एमआरए के तहत डाटा विनिमय में प्रवेश के लिए पारस्परिक मान्यता करारों (एमआरए) - संयुक्त कार्य योजनाओं सहित अधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम से संबंधित समग्र नीति; अधिकृत सार्वजनिक उपक्रमों (एपीयू) से संबंधित समग्र नीति।
आउटकम की निगरानी।
विभिन्न सीमा शुल्कों की छूट/स्थगन/छूट/वापसी से संबंधित नए विधायी प्रावधानों के लिए राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के संचालन में समन्वय।
संभाले गए कार्य के संबंध में वीआईपी संदर्भों, संसदीय प्रश्नों, संसद से संबंधित संदर्भों, सीपीग्राम्स का समयोचित निपटान।