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प्रशासन III (ख) अनुभाग

विषयों की सूची:-

सीबीआईसी के अंतर्गत कार्यालयों में समूह ‘ख’ (अराजपत्रित) और समूह ‘ग’ पदों से संबंधित निम्नलिखित विषय:-

  1.      निम्नलिखित से संबंधित सभी नीतिगत मामले -

  2.              आचरण नियमावली और सीसीएस (सीसीए) नियमवली।

  3.              चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन।

  4.              ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर हमले।

  5.              अग्रिम (वाहन की खरीद के लिए अग्रिम- गृह निर्माण अग्रिम- बाढ़ चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ, त्यौहार अग्रिम)।

  6.              भर्ती नीति

  7.             छुट्टी और कार्यभार ग्रहण करने का समय; ऐसे मामले भी शामिल हैं जहाँ सक्षम प्राधिकारी राजस्व सचिव, सीबीआईसी के अध्यक्ष आदि हैं।

  8.              सीधी भर्ती कोटे में अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त करना।

  9.              त्यागपत्र से संबंधित नीति

  10.             अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण और रोस्टर से संबंधित नीति और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकीय जानकारी के संकलन का समन्वय करना।

  11.              सभी नीतिगत मामले और अनुकंपा नियुक्ति के विलंबित श्रेणी के मामले।

(प्रशासनिक शक्तियां, क्षेत्रीय कार्यालयों और डीजीपीएम को प्रत्यायोजित की गई है)

  1.      अनियमित कामगरों से संबंधित मामले।

  2.      भर्ती परीक्षा और पैनल (केवल नीति से संबंधित)।

  3.      एसएससी द्वारा चयनित उम्मीदवारों का आबंटन।

  4.      प्रशासन IIIख अनुभाग में शामिल संवर्ग के भर्ती नियम बनाना।

  5.      आरआरएस में निर्धारित आयु सीमा/शैक्षणिक योग्यता/शारीरिक मानक/टंकण परीक्षा/चिकित्सा परीक्षा आदि में छूट।

  6.      खेल कोटे के तहत मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति से संबंधित नीतिगत मामले।

  7.      भर्ती/नियुक्ति (गैर-राजपत्रित पद) के संबंध में व्यक्तिगत अभ्यावेदन।

  8.     गैर-राजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा विज्ञापन IV/सीएक्स-9 और उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाए गए मुद्दों पर इनपुट प्रदान करना।

  9.      सीधी भर्ती कोटे के तहत विभागीय उम्मीदवारों की नियुक्ति।

  10.      विदेश सेवा या अन्यथा प्रतिनियुक्ति।

  11.      सेवा का विस्तार और सेवा में पुनः नियोजन। 

  12.      अधिशेष/छंटनी वाले कर्मचारियों का आमेलन।

  13.      जन्मतिथि में परिवर्तन।

  14.      प्रशासन III(ख) अनुभाग से संबंधित कार्य के संबंध में अदालती मामले और नोटिस