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एफ टी एंड टी आर-।। अनुभाग

विषयों की सूची:

  1.       एशिया के देशों (जापान को छोड़कर) के साथ करों के संग्रह में सहायता के लिए करार (एसीटी)

  2.        क्रम संख्या 1 में उल्लिखित देशों के संबंध में आपसी समजौता प्रक्रिया और अग्रिम मूल्य निर्धारण करार से संबंधित सभी मामले

  3.        सार्क, संयुक्त राष्ट्र, जी-24 और एडी8 (एशिया प्रशांत कर हब) से संबंधित सभी कर मामले (क्षमता निर्माण सहित)

  4.        विदेशी प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामले

  5.        वैश्विक संबंध और प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर ओईसीडी के साथ समन्वय

  6.        विवाद समाधान पैनल से संबंधित सभी मामले।

  7.        कार्यकारी दल 2 से संबंधित मुद्दों पर ओईसीडी के साथ समन्वय

  8.        एक तरफा एपीए (एलटूजेड) की प्रक्रिया या कार्यभार प्रबंधन के लिए निदेशक (एफटीएंडटीआर-II) द्वारा युक्तिसंगत बनाया जा सकता है।

  9.        कर सहयोग मंच से संबंधित मामले

  10.        आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(15), 10(1दक), 448, 4488, 4488, 44888, 44, 44, 44घक, 44घघक, 44, 44ज से संबंधित सभी मामले

  11.        आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23चङ) के तहत अधिसूचना के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड/पेंशन फंड से प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई

  12.        आईटीओयू से संबंधित सभी प्रशासनिक मामले

  13.        एमएलआई समन्वय और एमएलआई के पक्षों के सम्मेलन से संबंधित मामले

  14.        उपर्युक्त से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर इन पुट प्रदान करना

  15.        अधिनियम के अध्याय X में उल्लिखित धारा 92, 93 और अन्य धाराओं को शामिल करना जो सी8डीटी के उपयुक्त एफटी एंड टीआर प्रभाग में अंतर्राष्ट्रीय कराधान, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों से संबंधित हैं 

  16.        आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)() के तहत अनिवासी, निवासी लेकिन सामान्य रूप से निवासी नहीं और विदेशी कंपनियों से संबंधित आदेश

  17.        आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत एफटी एंड टीआर प्रभागओं को आवंटित विषयों से संबंधित आदेश

  18.        विदेशी कर से संबंधित कोई अन्य मामला जो संयुक्त सचिव (एफटीएंडटीआर-II) द्वारा सौंपा जाए।