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सर्तकता तथा विवाद अनुभाग

1.    निदेशक (वी एंड एल) द्वारा कार्यवाही की जाने वाली सभी फाईले आयुक्त (सतर्कता)के.प्र.क.बो. के माध्यम से सदस्य(प्रशासन) को प्रस्तुत की जाएगी। 

2.    आयुक्त आयकर (सतर्कता) निम्नलिखित से संबंधित कार्य में सदस्य (प्रशासन) की सहायता करेगा।

i.     सभी समूह क अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता तथा अनुशासनात्मक प्रक्रिया शिकायतें।

ii.     सदस्य (प्रशासन) के अंतर्गत आने वाले जोनल मामले।

iii.    सदस्य (प्रशासन) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

3.    सदस्य (प्रशासन) को सौंपे गए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त तथा जोन के कार्य की मॉनिटरिंग तथा समीक्षा।

4.    उपरोक्त विषय से संबंधित सांसदों/वीआईपी/मंत्रालय तथा संसद प्रश्न से संदर्भ।

5.    प्रशिक्षण मामलों के लिए नोडल प्राधिकारी (एनएडीटी)

उप सचिव/निदेशक (वी एंड एल)-I

सर्तकता तथा विवाद अनुभाग-I

विषयों की सूची:

1.     आयकर विभाग के राजपत्रित तथा अराजपत्रित स्टाफ के संबंध में सत्तर्कता मामले से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही में कार्यालय ज्ञापन/आदेश जारी करना। 

2.     उपरोक्‍त उल्लिखित मामलों में अनुशासनात्‍मक कार्यवाहीअपील तथा याचिका। 

3.     आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की सतर्कता से संबंधित शिकायतें। 

4.     मुख्य सतर्कता अधिकारी (केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) नामत: प्रधान महानिदेशक आयकर (सतर्कता) 

के साथ कार्य का समन्वय।

5.     सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे विभिन्न अधिकारियों (समूह क भारतीय राजस्‍व सेवा) के साथ-साथ अन्य मामलेयदि आवश्यक हो की सर्तकता निकासी देना।

6.     क्षेत्रीय कार्यालयों से अथवा अन्यथा से सर्तकता मामलों के किसी सुझाव पर कार्रवाई करना। 

7.     सेवा मामलों से संबंधित उच्‍च न्‍यायालय तथा उच्चतम न्यायालयकेंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न पीठों में वाद/न्यायिक मामले तथा कानूनी मामले।

8.     न्‍यायालयों/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आने वाले मामलों की निगरानी करना तथा उपरोक्‍त विनिर्दिष्‍ट सतर्कता विभाग मामलों में सरकारी वकील/केंद्रीय एंजेसी को सहायता/विवरण देना। 

9.    विभिन्न सेवा मुकदमेबाजी मामलों में विशेष काउंसेल/स्थार्इ काउंसेलों/अतिरिक्त स्थार्इ काउंसेलों/मुख्य स्थार्इ काउंसेलों की नियुक्ति।

10.    सतर्कता मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय एजेसी प्रभाग तथा अन्‍य मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ विधि मंत्रालय से सलाह करना। 

11.    केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरणनियंत्रण व अपील) नियमों और/एवं केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों में सतर्कता मामले संबंधी किसी परिवर्तन के कारण उपचारात्मक कदम उठाना।

12.    उक्त विषयों से संबंधित सांसद/वीआर्इपी/मंत्रीयों से संदर्भ तथा संसदीय प्रश्न।

13.    उपरोक्‍त मामलों में रिपोर्टों की निगरानी।