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स्वापक नियंत्रण (एनसी) प्रभाग-I

विषयों की सूची:

  1. अफीम पोस्त से संबंधित सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों का निर्धारण और अनुवर्ती कार्रवाई।
  2. सामान्य लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसरण में अफीम पोस्त की खेती के लिए निबंधन अधिसूचित करना।
  3. लैंसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए अफीम पोस्त की वैध रूप से खेती के लिए संबंधित मामले।
  4. अफीम के भूसे के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की वैध रूप से खेती के लिए संबंधित मामले, जिससे लैंसिंग के माध्यम से कोई रस नहीं निकाला जाता है।
  5. पोस्त के बीज की मांग/निर्यात/घरेलू उत्पादन सहित अफीम के भूसे और पोस्त के बीज से संबंधित मामले।
  6. अफीम की खरीद मूल्य का निर्धारण जो अफीम की खेती करने वालों को देय है।
  7. अफीम की खेती और उससे संबंधित मामलों के संबंध में सीबीएन की परियोजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण।
  8. केंद्रीय स्वापक ब्यूरो/मुख्य कारखाना नियंत्रक के एनडीपीएस मामलों को संभालने के लिए विभिन्न न्यायालयों में एसपीपी की नियुक्ति।
  9. उच्चतम न्यायालय में एनडीपीएस मामलों आदि से उत्पन्न सीबीएन के अदालती मामले।
  10. अफीम की खेती करने वालों से प्राप्त अभिवेदन।
  11. वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के लिए अफीम के उत्पादन और निर्यात से संबंधित सामग्री प्रस्तुत करना।
  12. अफीम लाइसेंसिंग आदेश, एसपीपी की नियुक्ति आदि से संबंधित मामलों पर वीआईपी संदर्भ और संसद प्रश्न।
  13. वाहनों की खरीद और भूमि/भवन की खरीद/किराए आदि के लिए सीबीएन/सीसीएफ के प्रस्ताव।
  14. सीबीएन के तहत नए कार्यालयों का उद्घाटन।
  15. सीबीएन से संबंधित लेखापरीक्षा पैरा।
  16. सीबीएन और सीसीएप आदि कार्यकरण की निगरानी और डिजिटाइजेशन प्रयासों को बढ़ावा देना।
  17. विभागीय उपक्रमों अर्थात मुख्य कारखाना नियंत्रक, नई दिल्ली, नीमच (म.प्र.) तथा गाजीपुर (उ.प्र.) में शासकीय अफीम एवं क्षारोध कारखानों के साथ ही क्षारोध के निष्कर्षण के संबंधित सीसीएफ की परियोजनाओं के समग्र कार्यकरण का प्रशासन और प्रबंधन।
  18. मंत्रियों की समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करना, सी.सी.एफ. संगठन तथा मंत्रालय के बीच संपर्क कार्यालय के रूप में कार्य करना।
  19. मंत्रियों की समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा उपक्रमों से संबंधित विभिन्न कार्मिक एवं तकनीकी मामलों से निपटना।
  20. आर.टी.आई. मामले/पी.एम.ओ.पी.जी. पोर्टल/सी.पी.जी.आर.ए.एम. (सी.बी.एन. के स्टाफ संबंधी मामलों को छोड़कर)।
  21. सी.बी.एन./सी.सी.एफ. से संबंधित सभी विविध मामले (सी.बी.एन. की स्थापना एवं प्रशासनिक मामलों को छोड़कर)।
  22. मनःप्रभावी औषधियों के दुरुपयोग नियंत्रण योजना के लिए राष्ट्रीय कोष का रखरखाव तथा अनुवर्ती कार्रवाई।
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