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संसद प्रकोष्ठ

विषयों की सूची:

  1.      लोकसभा/राज्यसभा में राजस्व विभाग द्वारा उत्तर दिए जाने वाले संसद प्रश्नों से संबंधित कार्यों का समन्वय करना।

  2.      संबंधित विभागों को अग्रिम सूचना और स्वीकृत संसद प्रश्नों के मुद्रित संस्करण भेजना;

  3.     प्रश्न-दिवस से पहले के दिनों में संसद के प्रश्नों के उत्तरों की स्वच्छ प्रतियां एकत्रित करनाउन्हें समेकित करना तथा उन्हें लोकसभा/राज्यसभा सचिवालयपीआईबी आदि को भेजना।

  4.      सत्रों के दौरान लोकसभा/राज्यसभा के दैनिक कामकाज को संबंधित अधिकारियों को परिचालित करना।

  5.      संसदीय समितियों की रिपोर्ट को संबंधित प्रभागों में परिचालित करनाकी गई कार्रवाई के उत्तरों को उनसे एकत्रित करना तथा उन्हें लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय को भेजना।

  6.      राजस्व विभाग से संबंधितवित्त स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट एकत्रित करनाताकि वित्त मंत्री द्वारा "अध्यक्ष के निर्देश" के निर्देश 73क के तहत संसद में वक्तव्य दिया जा सके।

  7.      ध्यानाकर्षण नोटिसनिजी सदस्यों के विधेयक तथा अन्य संसदीय पत्रों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित प्रभागों को भेजना।

  8.      विभाग के सभी प्रभागों से विधायी और गैर-विधायी प्रस्ताव एकत्र करना तथा उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजना या आगामी सत्र के सरकारी कार्य में शामिल करना। 

  9.      लोकसभा में नियम 377 के तहत सांसदों द्वारा उठाए गए मामलों तथा राज्यसभा में किए गए विशेष उल्लेखों को संबंधित प्रभागों को भेजना ताकि संबंधित सांसदों को उत्तर दिया जा सके। 

  10.      संसद में उठाए जाने वाले संभावित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभाग के सभी प्रभागों से सामग्री एकत्र करना तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजना। 

  11.      विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं तथा वैधानिक आदेशों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने की व्यवस्था करना। 

  12.      संसदीय आश्वासनों के बारे में संबंधित अनुभाग को सूचना भेजना तथा आश्वासनों की पूर्ति की निगरानी करना।

  13.      सत्र के दौरान संसद में आने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए आधिकारिक गैलरी पास/प्रवेश पास की व्यवस्था करना

  14.     समय-समय पर लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त महत्वपूर्ण निर्देशों को परिचालित करनातथा 

  15.      वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए राजस्व विभाग के सभी प्रभागों से सामग्री एकत्र करना और आर्थिक कार्य विभाग को समेकित सामग्री भेजना।