सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग की स्थापना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944 की धारा 32 के तहत दि0 9.6.99 के अधिनियम सं0 40/99-के0उ0शु0(गै0टे) के तहत की गयी थी । आयोग की एक मुख्य पीठ नई दिल्ली में है तथा इसकी तीन अतिरिक्त पीठ मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता में हैं ।
समझौता आयोग की नई दिल्ली स्थित मुख्य पीठ में एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं तथा प्रत्येक अतिरिक्त पीठ में एक उपाध्यक्ष और दो-दो सदस्य हैं ।
समझौता आायोग की स्थापना करने का मूल उद्देश्य विवादग्रस्त सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क राशियों का शीघ्रता से भुगतान कराना, और महंगी और समय लेने वाली मुकदमेबाजी से बचना और उन करदाताओं, जिन्होंने शुल्क के भुगतान का अपवंचन किया है, को एक अवसर प्रदान करना ताकि वे इससे बेदाग हो सकें । यह कर निर्धारितियों को अपने मामलों के संबंध में समझौते के लिए आवेदन करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है बशर्ते कि वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अध्याय v तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय xvi के तहत अपनी देनदारी को सही तथा पूरी तरह से प्रकट करें । अत: समझौता आयोग की एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापना की गयी है, जिसका संचालन अनुभव प्राप्त कर अधिकारी करते हैं जिनकी निष्ठा उच्च स्तरीय होती है और जिनकी योग्यता शानदार होती है (उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 32 (3) ) तथा जो व्यापार और उद्योग में विश्वास भरने के योग्य होते हैं तथा इन्हें राजस्व हित की व्याख्या करने तथा सुरक्षोपायों की जिम्मेदारी दी गयी होती है। इसके समक्ष जो कार्यवाहियां आती हैं उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 तथा दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए ‘‘न्यायिक कार्रवाई’’ घोषित किया गया है ।
पता :
प्रधान पीठ नई दिल्ली | अतिरिक्त खंडपीठ मुंबई | अतिरिक्त बेंच चेन्नई | अतिरिक्त बेंच कोलकाता |
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