Primary Color
Default
Red
Blue
Green

सीईआईबी

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

सीईआईबी की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। यह आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में सभी संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी बातचीत और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक आसूचना जानकारी के लिए नोडल एजेंसी है। यह सभी आर्थिक आसूचना जानकारी के क्लियरिंग हाउस के रूप में भी कार्य करता है और राजस्व विभाग के भीतर विभिन्न एजेंसियों और आईबी, रॉ, सीबीआई आदि सहित अन्य आसूचना और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच इस तरह के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है।

ब्यूरो का नेतृत्व विशेष सचिव सह महानिदेशक करते हैं, जिनकी सहायता के लिए तीन संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिनमें से एक को संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) तथा अन्य दो को उप महानिदेशक (प्रशासन एवं समन्वय) तथा उप महानिदेशक (ईकोइंट) के रूप में नामित किया जाता है। विस्तृत संगठनात्मक संरचना इस प्रकार है:

 
सीईआईबी की संगठनात्मक संरचना (वर्तमान क्षमता)
 

ब्यूरो के तीन विंग हैं:

प्रशासन एवं समन्वय विंग (एसी) – यह विंग वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह ईआईसी और कार्य समूह से संबंधित कार्यों की देखरेख करता है और पूरे देश में 21 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों (आरईआईसी) के कामकाज की निगरानी भी करता है। इसके अलावा, यह विंग ब्यूरो के सामान्य प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।

आर्थिक आसूचना विंग (ईकोइंट) –यह विंग केन्द्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी, स्मगलिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, जाली मुद्रा की आपूर्ति, हवाला लेन-देन, शेयर बाजारों में वित्तीय धोखाधड़ी, धन शोधन, कर चोरी आदि सहित आर्थिक अपराधों से संबंधित सूचना और आसूचना जानकारी के आदान-प्रदान का समन्वय करता है।

कोफेपोसा विंग – यह विंग कोफेपोसा अधिनियम से संबंधित कार्य करता है। तस्करों और विदेशी मुद्रा रैकेट चलाने वालों को भविष्य में किसी प्रकार की प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के उद्देश्य से कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है। डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय या सीमा शुल्क सदनों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, सदस्य (सीमा शुल्क) के अधीन स्क्रीनिंग समिति विचार करती है और हिरासत के लिए सिफारिशें करती है। हिरासत आदेश संयुक्त सचिव (सीओएफईपीओएसए) द्वारा जारी किया जाता है, जिसे उच्च न्यायालय के तीन वर्तमान न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और फिर माननीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। हिरासत आदेश राज्य सरकारों द्वारा भी जारी किए जाते हैं। हिरासत में लिए गए लोग अपनी हिरासत के खिलाफ़ अपना पक्ष रख सकते हैं, जिस पर हिरासत में रखने वाले अधिकारी और सरकार को जल्द से जल्द विचार करना चाहिए। केन्द्र सरकार की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने की शक्तियां एसएस एंड डीजी, सीईआईबी को सौंपी गई हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के तहत जारी किए गए हिरासत आदेश

वर्षकेंद्र सरकार के विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा जारी किए गए हिरासत आदेशों की कुल संख्याराज्य सरकारों/राज्य सरकारों के विशेष रूप से सशक्त अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हिरासत आदेशों की कुल संख्याकुल (2+3)
1995140176316
1996121175296
199788221309
199842131173
199971135206
200069192261
200152182234
200260136196
200335107142
20041698114
20051594109
2006068894