भारत कानूनी रूप से अफीम की खेती और लिसिट्ली अफीम गम पैदा करता है कि पृथ्वी पर एकमात्र देश है कि कुछ देशों में से एक है। नारकोटिक्स, ग्वालियर, (मैं) की केंद्रीय जांच ब्यूरो अफीम की खेती करने के लिए किसानों को लाइसेंस; (ii) के पर्यवेक्षण करता है और खेती को नियंत्रित करता है; और (iii) लाइसेंस किसान द्वारा उत्पादित अफीम खरीदता है।
श्रीमती। जगजीत पावदिया, नारकोटिक्स आयुक्त, नारकोटिक्स की केंद्रीय जांच ब्यूरो के सिर है। एक उप नारकोटिक्स आयुक्त प्रभारी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बढ़ रही तीन अफीम में से प्रत्येक की है। उप नारकोटिक्स आयुक्त सहायक नारकोटिक्स आयुक्त और जिला अफीम अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की है। जिला अफीम अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जनरल लाइसेंस शर्तों के अनुसार अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी करता है। भारत सरकार ने जनरल अनुज्ञापन हर फसल वर्ष के लिए स्थितियां (1 अक्टूबर - 30 सितम्बर) (इन सूचनाओं अक्सर अफीम नीतियों के रूप में भेजा जाता है) को सूचित करता है।
प्रत्येक खेत को व्यक्तिगत रूप से किसान अपने लाइसेंस से अधिक खेती नहीं है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सीबीएन के अधिकारियों द्वारा मापा जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के माप की कसौटी पर जाँच का संचालन। किसान इसे इकट्ठा करने वाले सीबीएन के लिए अफीम की उसकी पूरी उपज निविदा और सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किसानों को एक कीमत का भुगतान करना होता है।
सीबीएन द्वारा एकत्र अफीम सरकार को सौंप दिया है। गाजीपुर और नीमच में अफीम इकाइयां। अफीम का एक हिस्सा सूखे और अफीम का कुछ हिस्सा सरकार अफीम और उपक्षार वर्क्स में alkaloids निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि निर्यात किया जाता है। आल्कलाय्ड्स इसलिए दवाइयों के निर्माण में उपयोग किया जाता है निकाली गई।
नशीले पदार्थों की केंद्रीय जांच ब्यूरो
मुख्य नियंत्रक किसानों से खरीदे गए कच्चे अफीम प्रक्रिया है जो सरकार अफीम उपक्षार इकाइयां (ख़ाली चट्टान) पर्यवेक्षण करता है। वहाँ दो सरकार अफीम और नीमच की अल्कालॉयड वर्क्स में एक-एक (मध्य प्रदेश) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश)। इनमें से प्रत्येक अफीम और अफीम से एल्कलॉइड निकालता है कि एक उपक्षार संयंत्र सूख जाता है जो एक अफीम कारखाना है।
कच्चे अफीम एक अंधेरे चिपचिपा पदार्थ है और 62-67% ठोस और 33% करने के लिए 38 नमी शामिल हैं। किसानों को 70% ठोस और 30% नमी के साथ 70 डिग्री सामंजस्य, यानी उनकी उपज का वजन गणना भुगतान कर रहे हैं। यह अफीम निर्यात के लिए 90 डिग्री सामंजस्य (90% ठोस प्लस 10% नमी) को अफीम कारखानों में सूख रहा है।
उपक्षार पौधे अफीम से अफ़ीम, कोडीन, थेबेन और अन्य एल्कलॉइड निकालने और दवा उद्योग के लिए उन्हें बेचते हैं।
कारखानों के मुख्य नियंत्रक को भी इस तरह से हमारे उत्पादन और मांग के बीच अंतर को पूरा करने के लिए कोडीन रूप एल्कलॉइड आयात करता है।
प्रबंधन का गठन किया और सरकार द्वारा अधिसूचित के कारखानों के मुख्य नियंत्रक एक समिति के समग्र मार्गदर्शन में काम करता है। 1970 में भारत के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अपर सचिव (राजस्व) समिति के अध्यक्ष हैं। आयुक्त / संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी संगठन के प्रमुख और कारखानों के मुख्य नियंत्रक के रूप में नामित किया गया है। मौजूदा सचिव श्री अजेश कुमार है। नीमच और गाजीपुर में दो कारखानों भारत सरकार में निदेशक के पद के हैं, जो महाप्रबंधकों, द्वारा प्रबंधित कर रहे हैं।