Primary Color
Default
Red
Blue
Green

मादक दवाओं का निर्माण

दवाएं जिनका निर्माण पूरी तरह निषिद्ध है :

क्रूड कोकीन, इक्गोनिन और डियसेटयलमॉर्फिने (आमतौर पर हेरोइन के रूप में जाना जाता है) और उनके लवण।

ऐसी दवाएं जिनका निर्माण केवल सरकारी अफीम और क्षारोद कारखानों द्वारा किया जा सकता है या जब सरकार यह निर्धारित करती है कि लाइसेंस जारी करना सार्वजनिक हित में है, तो निम्न के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है :

मॉर्फिन, कोडीन, डायोनीन, थेबाइन, डायहाइड्रोकोडीनोई, डायहाइड्रोकोडीन, एसिटिलडाइहाइड्रोकोडीन, एसिटिलडाइहाइड्रोकोडीनोन, डायहाइड्रोमॉर्फिन, डायहाइड्रोमॉर्फिनोन, डायहाइड्रोहाइड्रॉक्सी कोडीनोन, फोल्कोडाइन और उनके संबंधित सॉल्ट्स

दवाएं जिन्हे लाइसेंस प्राप्त करने के बाद निर्मित किया जा सकता है :

उपरोक्त के अलावा अन्य स्वापक औषधियों को स्वापक आयुक्त से एक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद निर्मित किया जा सकता है। नारकोटिक्स आयुक्त लाइसेंस तभी जारी करता है जब शर्तें पूरी होती हैं, इन शर्तों में राज्य औषधि नियंत्रक से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमावली के तहत निर्माण लाइसेंस प्रस्तुत करना और स्वापक औषधियों(नारकोटिक ड्रग्स) के कब्जे, उपयोग और बिक्री के लिए राज्य एनडीपीएस नियमावली के तहत राज्य सरकार से प्राप्त किए जाने वाले लाइसेंस शामिल हैं।

विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के लिए, एनडीपीएस नियमावली, 1985 का अध्याय V देखें।