धनशोधन निवारण
धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ 2003 के अधिनियम, जनवरी में अधिनियमित किया गया था 1 जुलाई, 2005 की धारा से प्रभाव से लागू हो गए हैं। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तृप्त करने के लिए प्रयास करता है या जानबूझकर की सहायता करता है या जानबूझकर एक पार्टी या वास्तव में अपराध की आय के साथ जुड़े किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है और अपराध का दोषी होगा यह रूप में बेदाग संपत्ति में पेश किया जाता है के रूप में पीएमएलए के 3 काले धन को वैध के अपराध को परिभाषित करता है धनशोधन। और यह और भी सभी लेन-देन की और वित्तीय खुफिया इकाई को निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के लेन-देन की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बैंकिंग कंपनियों, अपने सभी ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव के लिए वित्तीय संस्थाओं और बिचौलियों की बाध्यता का प्रावधान भारत (एफआईयू-आईएनडी) .यह ऊपर संकेत के रूप में वे या उसके अधिकारियों के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो एफआईयू-आईएनडी के निदेशक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्था या मध्यस्थ पर जुर्माना लगाने के लिए कर सकती।
पीएमएलए काले धन को वैध में शामिल संपत्ति संलग्न करने के लिए भी धन शोधन के अपराध से जुड़े मामलों में जांच के लिए बाहर ले जाने और करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों को अधिकार देता है। पीएमएलए अनिवार्य रूप से यह द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, शक्ति और अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक निर्णायक प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई लगाव या भी निर्णायक प्राधिकरण के आदेश और निदेशक एफआईयू-आईएनडी तरह अधिकारियों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई जुड़ी संपत्तियों की जब्ती के आदेश की पुष्टि के लिए।
पीएमएलए दंड प्रक्रिया 1973 की संहिता के तहत, एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जा पी विधायक केन्द्र सरकार की अनुमति देता है, हो सकता है आरोप लगाया है, जिसके साथ पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराधों और अपराधों की कोशिश करने के लिए विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों के रूप में सत्रों में से एक या एक से अधिक अदालतों के पद पर नियुक्ति की परिकल्पना की गई उस देश या किसी भी अपराध के तहत करने के लिए संबंधित मामलों की जांच में बल में पीएमएलए के तहत या इसी कानून के तहत, किसी भी अपराध की रोकथाम के लिए सूचना के आदान प्रदान पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत से बाहर किसी भी देश की सरकार के साथ एक समझौते में प्रवेश करने के लिए पीएमएलए।