पोस्ता भूसे अफीम की फली से निकाले जाने के बाद छोड़ दिया भूसी है। यह अफीम पुआल भी एक बहुत छोटे से अफ़ीम सामग्री शामिल है और पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो अफीम भूसे एक उच्च दे सकते हैं। अफीम भूसे की आपूर्ति कर रहे हैं, जो अफीम भूसे नशेड़ी हैं।
अफीम पुआल का कब्ज़ा, बिक्री, उपयोग, आदि राज्य एनडीपीएस नियमों के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसानों को अफीम भूसे की खरीद के लिए राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस उन लोगों के लिए अफीम भूसे बेचते हैं। कोई अतिरिक्त अफीम भूसे वापस क्षेत्र में जोता जाता है।
पोस्ता भूसे एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है, 1985. इसलिए, किसी को भी, बिक्री, जिनके पास लाइसेंस या प्राधिकरण के बिना या लाइसेंस के किसी भी शर्तों का उल्लंघन करते हुए क्रय या अफीम भूसे का उपयोग कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक दवाओं में से एक है।