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एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्ती, ठंड और संपत्ति की जब्ती

दवा अपमान, अधिकांश अन्य अपराधों के विपरीत, केवल लाभ मकसद के साथ प्रतिबद्ध हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी से लड़ने के लिए रणनीतियों में से एक तस्कर उनकी तस्करी के फल को नकार रहा है। एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय वीए इस तरह के अवैध रूप से अधिग्रहीत की संपत्तियों की जब्ती के लिए प्रदान करता है। इस अध्याय के लिए लागू होता है :

  • दस साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के साथ इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है जो हर व्यक्ति
  • भारत के बाहर आपराधिक न्यायालय की एक सक्षम न्यायालय द्वारा इसी तरह के एक अपराध का दोषी पाया गया है, जो हर व्यक्ति
  • हर नजरबंदी के एक आदेश स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ में अवैध आवागमन के निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) के तहत किया गया है, जिनके संबंध में व्यक्ति, या स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ में अवैध आवागमन के जम्मू-कश्मीर के निवारण के तहत अधिनियम, 1988 (जम्मू 1988 के कश्मीर अधिनियम तेईसवें) :

नजरबंदी के इस तरह के आदेश सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर रद्द कर नहीं किया गया है, बशर्ते कि उक्त अधिनियमों या सक्षम न्यायालय की एक अदालत ने खारिज कर नहीं किया गया है नजरबंदी की इस तरह के आदेश के तहत गठित

(सीसी) को गिरफ्तार कर लिया गया है या जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट या प्राधिकरण दस साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के साथ इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन के लिए जारी किया गया है, जो हर व्यक्ति, और गिरफ्तार किया गया है, जो हर व्यक्ति या जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट या प्राधिकरण किसी भी अन्य देश के किसी भी इसी कानून के तहत एक समान अपराध के कमीशन के लिए जारी किया गया है।

  • खंड में निर्दिष्ट एक व्यक्ति के एक रिश्तेदार है, जो हर व्यक्ति (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (सीसी)
  • एक व्यक्ति के हर सहयोगी खंड में निर्दिष्ट (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (सीसी)
  • किसी धारक खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (सीसी में निर्दिष्ट पहले एक व्यक्ति द्वारा आयोजित किसी भी समय था, जो किसी भी संपत्ति का (इस खंड में इसके बाद "वर्तमान धारक" के रूप में करने के लिए कहा गया है) ); जैसा भी मामला हो, वर्तमान धारक जब तक या, पर्याप्त विचार के लिए अच्छा विश्वास में एक अन्तरिती ऐसे व्यक्ति के बाद इस तरह की संपत्ति का आयोजन किया और वर्तमान धारक से पहले, है या था, जो किसी को भी।

प्रक्रिया

  • धारा 53 और प्रभारी एक पुलिस स्टेशन के हर अधिकारी के तहत सशक्त हर अधिकारी, सूचना प्राप्त होने पर पता लगाने और अवैध रूप से अधिग्रहीत गुण (धारा 68 ई) की पहचान करने के लिए आगे बढ़ना होगा।
  • अधिकारी गुण अधिकार एक आदेश जारी करने और इसे जब्त करने के लिए संभव नहीं है, तो गुण ठंड सकता है। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकारी को 48 घंटे के भीतर आदेश की एक प्रति भेजेगा।
  • सक्षम प्राधिकारी 30 दिनों के भीतर आदेश की पुष्टि करने के लिए है, वरना, यह मान्य नहीं होगा।
  • सक्षम प्राधिकारी प्रभावित व्यक्ति को एक नोटिस जारी करता है और मामले की उत्तर और अन्य रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, गुण या अन्यथा जब्त एक आदेश से गुजरता है।
  • व्यक्ति केवल गिरफ्तार कर लिया है, तो सूचना और बाद जब्ती की समस्या केवल उसकी सजा के बाद या निवारक निरोध के एक आदेश जारी करने के बाद आगे बढ़ना होगा।
  • गुण अवैध रूप से हासिल नहीं कर रहे हैं कि साबित करने का बोझ प्रभावित व्यक्ति पर है।
  • जब्त कर ली गुण के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ जब्ती झूठ के आदेश के खिलाफ अपील की।
  • जब्त या जब्त कर ली गुण कामयाब रहे और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति (रसीद, प्रबंधन और निपटान) नियम के अनुसार प्रशासक के द्वारा निपटारा कर रहे हैं। अब तक भारत सरकार सक्षम प्राधिकारी सह प्रशासक के रूप में अधिकारियों को नियुक्त किया है।