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वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पृष्ठभूमि

  1. एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन पर केलकर टास्क फोर्स ने बताया था कि यद्यपि भारत में अप्रत्यक्ष कर नीति 1986 से वैट सिद्धांत की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है, फिर भी वस्तुओं और सेवाओं के कराधान की मौजूदा प्रणाली अभी भी कई समस्याओं से ग्रस्त है। कर आधार केंद्र और राज्यों के बीच विखंडित है। सेवाएँ, जो सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा बनाती हैं, पर उचित कर नहीं लगाया जाता है। कई स्थितियों में, मौजूदा कर संरचना का व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं के कारण कर-जीडीपी अनुपात कम होता है, साथ ही अर्थव्यवस्था में कई तरह की विकृतियां भी पैदा होती हैं। इस संदर्भ में, केलकर टास्क फोर्स ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का सुझाव दिया था।
  2. जीएसटी प्रणाली को अप्रत्यक्ष कराधान की एक सरल, पारदर्शी और कुशल प्रणाली बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे दुनिया भर के 130 से अधिक देशों ने अपनाया है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत तरीके से कराधान शामिल है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के बीच सीमा-निर्धारण के धुंधले होने से वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग कराधान करना असंभव हो गया है।

जीएसटी की प्रासंगिकता और आगे का रास्ता

  1. केंद्र और राज्य करों की मौजूदा बहुविध कर संरचनाओं को बदलने के लिए एक एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत न केवल वांछनीय है बल्कि उभरते आर्थिक माहौल में अनिवार्य भी है। तेजी से, वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में सेवाओं का उपयोग या उपभोग किया जा रहा है और इसके विपरीत भी। वस्तुओं और सेवाओं के पृथक कराधान के लिए अक्सर लेन-देन के मूल्य को कराधान के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में विभाजित करना पड़ता है, जिसके कारण जटिलताएं, क्रियान्वयन और अनुपालन लागतें बढ़ जाती हैं।
  2. केंद्र और राज्य करों की मौजूदा बहुविध कर संरचनाओं को बदलने के लिए एक एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत न केवल वांछनीय है बल्कि उभरते आर्थिक माहौल में अनिवार्य भी है। तेजी से, वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में सेवाओं का उपयोग या उपभोग किया जा रहा है और इसके विपरीत भी। वस्तुओं और सेवाओं के पृथक कराधान के लिए अक्सर लेन-देन के मूल्य को कराधान के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में विभाजित करना पड़ता है, जिसके कारण जटिलताएं, क्रियान्वयन और अनुपालन लागतें बढ़ जाती हैं।
  3. तदनुसार, 1 अप्रैल, 2010 तक राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का प्रस्ताव पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में रखा था। चूंकि प्रस्ताव में न केवल केंद्र बल्कि राज्यों द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष करों में सुधार/पुनर्गठन शामिल था, इसलिए जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए डिजाइन और रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ. असीम के. दासगुप्ता की अध्यक्षता वाली राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को सौंपी गई। अप्रैल, 2008 में, अधिकार प्राप्त समिति ने केंद्र सरकार को “भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए एक मॉडल और रोडमैप” शीर्षक से एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जीएसटी की संरचना और डिजाइन के बारे में व्यापक सिफारिशें शामिल थीं। रिपोर्ट के जवाब में, राजस्व विभाग ने प्रस्तावित जीएसटी के डिजाइन और संरचना में शामिल किए जाने के लिए कुछ सुझाव दिए।
  4. भारत सरकार और राज्यों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, राज्यों के वित्त मंत्रियों की सक्षम समिति ने 10 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में भारत में वस्तु एवं सेवा कर पर अपना पहला चर्चा पत्र जारी किया (finmin.nic.in पर उपलब्ध)। यह पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में जारी किया गया जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों के विचार और इनपुट प्राप्त करना था।

    finmin.nic.in/GST 

    मॉडल में दोहरी जीएसटी प्रस्तावित है, जिसके दो घटक होंगे - केन्द्रीय जीएसटी, जिसे केन्द्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा, तथा राज्य जीएसटी, जो संबंधित राज्यों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा। मॉडल में प्रस्तावित किया गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क के समतुल्य), तथा राज्य वैट, मनोरंजन कर, लॉटरी, सट्टा और जुए पर कर तथा प्रवेश कर (स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लगाया जाने वाला) को जीएसटी में शामिल कर दिया जाना चाहिए। इस चर्चा पत्र में अंतर-राज्य लेनदेन के लिए आईजीएसटी मॉडल को अपनाने की सिफारिश की गई है। भारत सरकार ने इस मॉडल की जांच की और प्रस्तावित जीएसटी मॉडल में और सुधार के लिए अपने विचार/सुझाव भेजे।

  5. जीएसटी से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को मिलाकर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया। इसे आगे तीन उप-कार्य समूहों में विभाजित किया गया, ताकि जीएसटी के लिए आवश्यक मसौदा कानून, जीएसटी के लिए आवश्यक प्रक्रिया/फॉर्म आदि और प्रस्तावित जीएसटी के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक आईटी बुनियादी ढांचे के विकास पर काम किया जा सके। संविधान संशोधन विधेयक का एक मसौदा तैयार कर लिया गया है और उसे चुनाव आयोग के साथ साझा किया गया है, क्योंकि इस विधेयक पर राज्यों के साथ चर्चा किए जाने की आवश्यकता है, ताकि पारस्परिक सहमति से मसौदे को अंतिम रूप दिया जा सके और विधेयक को संसद में पेश किया जा सके।
  6. इसके अलावा, जीएसटी के लिए आवश्यक आईटी अवसंरचना की रूपरेखा तैयार करने हेतु डॉ. नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के लिए आवश्यक आईटी प्रणालियों के विकास हेतु एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया है।
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