Primary Color
Default
Red
Blue
Green

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की व्यापक योजना, 1999

धारा 3 - किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से छोड़कर विदेशी मुद्रा में लेन-देन पर प्रतिबंध लगाता है। इस खंड में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं :

  • में डील या किसी भी व्यक्ति को किसी भी विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों नहीं हस्तांतरण; एक अधिकृत व्यक्ति जा रहा है।
  • के लिए या किसी भी तरीके से भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति के निवासी के ऋण के लिए किसी भी भुगतान करें।
  • किसी अधिकृत व्यक्ति के आदेश द्वारा या किसी भी तरीके से भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति के निवासी की ओर से किसी भी भुगतान के माध्यम से अन्यथा प्राप्त करें।
  • के लिए या अधिग्रहण या निर्माण या किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए एक अधिकार के हस्तांतरण के साथ संघ में विचार के रूप में भारत में किसी भी वित्तीय लेन-देन में दर्ज करें
 

धारा 4 - विशेष अधिनियम में प्रदान अलावा भारत के बाहर स्थित किसी भी विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या किसी भी अचल संपत्ति, अधिग्रहण पकड़े, मालिक, जिनके पास या स्थानांतरित करने से भारत में किसी भी व्यक्ति के निवासी नियंत्रित करनाशब्द "विदेशी मुद्रा" और "विदेशी सुरक्षा" वर्गों 2 क्रमशः अधिनियम के (एन) और 2 (ओ) में परिभाषित कर रहे हैं। केंद्र सरकार। विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 बना दिया है

धारा 6 - पूंजी खाता लेन-देन से संबंधित है। इस अनुभाग में एक व्यक्ति को आकर्षित या से या पूंजी खाता लेन-देन के लिए एक अधिकृत व्यक्ति के लिए विदेशी मुद्रा बेचने के लिए अनुमति देता है। केंद्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक। उप-धारा (2) और (3) धारा 6 की। के संदर्भ में पूंजी खाता लेन-देन पर विभिन्न नियमों जारी किया है

धारा 7 - माल और सेवाओं के निर्यात के साथ संबंधित है। । हर निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी, एक घोषणा, आदि, प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है; पूर्ण निर्यात मूल्य के बारे में।

धारा 8 - कारण या पाने के लिए उनके पक्ष में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के किसी भी राशि है, जो भारत में निवासी व्यक्तियों पर जिम्मेदारी डाले ही एहसास हुआ और विशिष्ट अवधि के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट तरीके..

धारा 10 and 12 - अधिकृत व्यक्तियों के कर्तव्यों और देनदारियों के साथ संबंधित है। किनारे बैंकिंग इकाई या समय के लिए किसी अन्य व्यक्ति से दूर एक अधिकृत डीलर जिसका मतलब है कि अधिनियम की सेकंड.2 (ग) में परिभाषित किया गया है प्राधिकृत व्यक्ति, मुद्रा परिवर्तक, विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए अधिकृत किया जा रहा।

धारा 13 and 15 - दंड और निर्णायक प्राधिकरण के आदेशों का प्रवर्तन के साथ अधिनियम समझौते के साथ-साथ बिजली अधिनियम के तहत उल्लंघनों यौगिक के रूप में।

धारा 36 to 37 - इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए अधिनियम, नियम, विनियम, सूचनाएं, निर्देश या आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय और शक्तियों की स्थापना से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय और न सहायक के पद से नीचे प्रवर्तन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। निदेशक जांच को लेने के लिए अधिकृत किया गया है।