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स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का आयात और निर्यात

स्वापक औषधियों (नारकोटिक ड्रग्स) और मन:प्रभावी (साइकोट्रोपिक) पदार्थों का आयात और निर्यात निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है :

  • एनडीपीएस नियमावली की अनुसूची I में सूचीबद्ध स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का आयात और निर्यात प्रतिबंधित है।
  • अफीम, पोस्त के भूसे का सांद्रण, तथा मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन और उनके लवणों का आयात सरकारी अफीम फैक्टरी को छोड़कर अन्य कहीं भी प्रतिबंधित है। हालांकि, कुछ निर्माता जिन्हें इन पदार्थों की आवश्यकता केवल निर्यात के लिए होती है, तथा एक वर्ष में 1 किलोग्राम तक इन पदार्थों के नमूनों के आयातक उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पदार्थों का आयात कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
  • कुछ मन:प्रभावी (साइकोट्रोपिक) पदार्थों का निर्यात कुछ खास देशों को नहीं किया जा सकता। ये पदार्थ और वे देश जिन्हें इनमें से कोई भी पदार्थ निर्यात नहीं किया जा सकता, एनडीपीएस नियमावली, 1985 की अनुसूची II में सूचीबद्ध हैं।
  • किसी भी स्वापक औषधियों (नारकोटिक ड्रग्स) और मन:प्रभावी (साइकोट्रोपिक) पदार्थ का आयात करने के लिए, प्रत्येक खेप के लिए नारकोटिक्स आयुक्त से आयात प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए और उसे प्राप्त करना चाहिए।
  • किसी भी स्वापक औषधियों (नारकोटिक ड्रग्स) और मन:प्रभावी (साइकोट्रोपिक) पदार्थ का निर्यात करने के लिए, प्रत्येक खेप के लिए नारकोटिक्स आयुक्त से निर्यात प्राधिकरण के लिए आवेदन करना चाहिए तथा आवेदन प्राप्त करना चाहिए।
 

स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थ के आयात और निर्यात के बारे में अधिक जानकारी के लिए, एनडीपीएस नियमावली, 1985 देखें।