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2005 सूचना का अधिकार अधिनियम , के रूप में प्रति नियमावली की सूची

  • शक्तियां और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य ।

    सामाजिक और amp के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति के सचिवालय ; आर्थिक कल्याण निम्नलिखित अधिकारियों के होते हैं :

    1. सचिव ( राष्ट्रीय समिति ).
    2. निदेशक.
    3. अनुभाग अधिकारी.
    4. पुनश्च , पीए , सहायक से मिलकर कर्मचारियों का समर्थन । एलडीसी, ड्राइवर और चपरासी.

    सचिवालय के कर्मचारियों को उनकी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए आवेदक संगठनों की ओर से दायर आवेदनों पर कार्यवाई यू / एस विचार के लिए राष्ट्रीय समिति के समक्ष डालने के लिए आईटी अधिनियम, 1961 के 35 एसी ।

  • प्रक्रिया पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई ।

    आवेदक संगठन , एक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर उस पर से पूरी जानकारी प्राप्त होने पर, सामाजिक और amp के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति के समक्ष रखा गया है ; आर्थिक कल्याण (समिति में 14 सदस्य होते हैं और इसके अध्यक्ष के रूप में भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली है । अन्य सदस्यों को भी सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के व्यक्तियों रहे हैं ) ने अपने व्यापार बैठक में । पात्र परियोजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों को स्वीकृति , जिनमें से पात्र परियोजनाओं भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर रहे हैं पर , केन्द्र सरकार को बना रहे हैं।

  • अपने कार्यों के निर्वहन के लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों ।

    अलग से कोई मानदंडों राष्ट्रीय समिति के कार्यों के निर्वहन के लिए राजस्व विभाग द्वारा स्थापित किए गए हैं । हालांकि, सरकारी कार्यालयों के कामकाज पर लागू सभी नियम दिशा निर्देशों और मानदंडों के रूप में अच्छी तरह से इस मामले में लागू नहीं होगी ।

  • नियम, विनियम, निर्देश , मैनुअल और रिकार्ड, राजस्व विभाग द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे या अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया।

    राष्ट्रीय समिति से संबंधित कार्य व कार्य धारा 35 एसी आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियम, 1962 में निहित प्रासंगिक नियमों के तहत कवर किया जाता है ।

  • राजस्व विभाग द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण ।

    राष्ट्रीय समिति के नामांकन और राष्ट्रीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में सूचनाओं के साथ -साथ, आईटी के / एस 35AC अधिनियम, 1961 और भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित यू मंजूरी दे दी पात्र परियोजनाओं के संबंध में रिकॉर्ड बनाए रखने की है ।

  • उसकी नीति या कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श , या अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है कि किसी भी व्यवस्था का विवरण : -

    उसकी नीति या कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श , या प्रतिनिधित्व के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह के मामलों रुचि जनता एक सुझाव कर सकते , जिससे सचिवालय, के सामान्य कामकाज के पाठ्यक्रम में पेश कर रहे हैं , अनुरोध या लिखित रूप में प्रतिनिधित्व या संबंधित मुद्दों पर व्यक्तिगत बैठकों की तलाश है।

  • दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण , इसके भाग के रूप में या सलाह के प्रयोजन के लिए और उन बोर्डों , परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें चाहे के रूप में जनता के लिए खुला रहे हैं गठित या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।

    राष्ट्रीय समिति 14 के अध्यक्ष के रूप में भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सदस्यों और सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के व्यक्तियों की जा रही अन्य सदस्यों के होते हैं जो वित्त मंत्री द्वारा गठित की है । अपने व्यापार बैठक के मिनट के प्रासंगिक सार या तो पात्र परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर रहे हैं आईटी अधिनियम की यू / एस 35AC को मंजूरी दे दी है या नहीं तो चिंतित आवेदक संगठनों के लिए भेजी । न तो समिति और न ही अपनी मिनट की बैठकें जनता के लिए खुला है या पहुंच रहे हैं। हालांकि, समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी मामलों का ब्यौरा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जनता के लिए सुलभ हैं। अनुमोदन नहीं दिया जाता है , जहां मामलों में , जानकारी केवल चिंतित आवेदक संगठन के लिए उपलब्ध है ।

  • राजस्व विभाग द्वारा दी गई रियायतों , अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के विवरण।

    दाता यू / एस आईटी के 35 एसी अधिनियम, 1961 के इस कटौती व्यवसाय या पेशे से आय के संबंध में धारा 35 एसी के तहत स्वीकार्य है मंजूरी दे दी पात्र परियोजनाओं के लिए दान या योगदान राशि के लिए 100% की कटौती हो जाता है। इस कटौती धारा 80 जी जी ए के खंड ( 2) के उपखंड (बी बी ) के तहत अपनी कुल आय की गणना में भी करदाता के लिए उपलब्ध है

    सभी स्वीकृत परियोजनाओं और संगठनों के प्रासंगिक विवरण के रूप में भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर रहे हैं और इन अधिसूचित कर रहे हैं। हालांकि, इन मंजूरी केन्द्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है।

  • करने के लिए उपलब्ध है या राजस्व विभाग द्वारा आयोजित की जानकारी के संबंध में विवरण , इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम कर दिया। 

     
    1. जनरल राष्ट्रीय समिति के संविधान और कामकाज पर लिखें।
    2. आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियम, 1962 में निर्धारित के रूप में प्रासंगिक कानूनों और नियमों।
    3. राष्ट्रीय समिति के सदस्यों के नाम ।
    4. ताजा / नवीकरण प्रस्तावों की प्राप्ति / एस 35 एसी आईटी के अधिनियम यू प्राप्त किया।
    5. पात्र परियोजनाओं के विवरण / एस 35 एसी आईटी के अधिनियम यू मंजूरी दे दी।
    6. पात्र परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना / एस 35 एसी आईटी के अधिनियम यू मंजूरी दे दी।