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मन: प्रभावी पदार्थ का निर्माण

मादक पदार्थों कई चिकित्सा का उपयोग करता है, लेकिन वे भी दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए, मादक पदार्थों के निर्माण नियंत्रित किया जाता है। सभी मादक पदार्थों एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, 1985 के इन में वर्गीकृत कर सकते हैं :

जिसका निर्माण पूरी तरह निषिद्ध है मन: प्रभावी पदार्थ :

इन पदार्थों को इस प्रकार अनुसूची एनडीपीएस नियम का मैं, 1985 में सूचीबद्ध हैं, इस एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में मन: प्रभावी पदार्थ की सूची की एक उप-सेट है।

जिसका निर्माण की अनुमति दी है, लेकिन केवल निर्यात के लिए मादक पदार्थों :

इन पदार्थों को यह भी एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में मन: प्रभावी पदार्थ की सूची की एक उप-सेट है अनुसूची एनडीपीएस नियम के तृतीय, 1985 में सूचीबद्ध हैं। ये चिकित्सकीय भारत में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो पदार्थ हैं लेकिन वे ऐसा कुछ अन्य देशों में किया जाता है। इसलिए, इन निर्माण में रुचि किसी भी कंपनी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन केवल निर्यात के लिए।

भारत में या निर्यात के लिए बिक्री के लिए निर्मित किया जा सकता है, जो मादक पदार्थों :

अनुसूची मैं और एनडीपीएस नियमों की अनुसूची III में सूचीबद्ध नहीं किसी भी मादक पदार्थ, 1985 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के तहत राज्य औषध नियंत्रक से एक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद (निर्यात भारत में या के लिए बिक्री के लिए) का निर्माण किया जा सकता है। किसी को भी राज्य औषध नियंत्रक से एक लाइसेंस के बिना एक मादक पदार्थ बनाती है, तो एनडीपीएस नियम एक लाइसेंस प्राप्त किया जाना चाहिए कि आवश्यकता के बाद से इस प्रकार, वह भी एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा।

निर्माण और मादक पदार्थों के निर्यात पर अधिक जानकारी के लिए, एनडीपीएस नियमावली, 1985 को देखें।