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अपराध के लिए सजा

एनडीपीएस अधिनियम स्वापक औषधियोंसे जुड़े अपराधों को बहुत गंभीरता से लेता है और इसके दंड कठोर हैं। सजा और जुर्माने की मात्रा अपराध के अनुसार अलग-अलग होती है। कई अपराधों के लिए दंड शामिल स्वापक औषधियोंकी मात्रा पर निर्भर करता है - कम मात्रा, कम से ज़्यादा लेकिन व्यावसायिक मात्रा से कम या स्वापक औषधियोंकी व्यावसायिक मात्रा। प्रत्येक दवा के लिए कम और व्यावसायिक मात्रा अधिसूचित की जाती है।

एनडीपीएस अधिनियम के तहत, अपराध करने के लिए उकसाना, आपराधिक साजिश और यहां तक ​​कि अपराध करने का प्रयास करने पर भी उतनी ही सजा दी जाती है जितनी कि अपराध करने पर दी जाती है। अपराध करने की तैयारी करने पर आधी सजा दी जाती है। बार-बार अपराध करने पर डेढ़ गुना सजा दी जाती है और कुछ मामलों में मौत की सजा भी दी जाती है। चूंकि इस अधिनियम के तहत दंड बहुत कठोर हैं, इसलिए अधिनियम में कई प्रक्रियात्मक रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। अधिनियम के तहत कुछ छूट भी उपलब्ध हैं।

अपराध और दंड

एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड इस प्रकार हैं :

अपराधदंडअधिनियम की धारा
लाइसेंस के बिना अफीम, भांग या कोका पौधों की खेती10 साल के सश्रम कारावास की सजा +1 लाख रुपए तक का जुर्मानाअफीम - 18 (ग) भांग - 20 कोका-16
लाइसेंस धारित किसान द्वारा अफीम का गबन10 से 20 वर्ष तक सश्रम कारावास + 1 से 2 लाख रुपए (मात्रा की परवाह के बगैर) का जुर्माना।19
उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात या स्वापक औषधियोंऔर मादक पदार्थों का उपयोगकम मात्रा के लिए - 6 महीने तक के लिए सश्रम कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों।कम मात्रा की तुलना में अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम के लिए - 10 साल तक के लिए सश्रम कारावास + 1 लाख रुपए तक का जुर्मान। वाणिज्यिक मात्रा के लिए - 10 से 20 साल तक के लिए सश्रम कारावास + 1-2 लाख रुपए तक का जुर्मानातैयार अफीम -17 अफीम - 18 भांग - 20 निर्मित दवाओं या उनकी तैयारी -21 मादक पदार्थ -22
स्वापक औषधियों और मादक पदार्थों का आयात, निर्यात या ट्रांसशिपमेंटउपरोक्तानुसार23
एनडीपीएस में बाह्य व्यवहार - अर्थात ऐसे व्यापार में शामिल होना या उसे नियंत्रित करना जिसके तहत भारत के बाहर से ड्रग्स प्राप्त किया जाता है और भारत के बाहर किसी व्यक्ति को इसकी आपूर्ति की जाती है।10 से 20 साल तक के लिए सश्रम कारावास की सजा + 1 से 2 लाख रुपए (मात्रा की परवाह के बगैर) तक का जुर्माना24
जानबूझकर किसी के परिसर का अपराध के लिए इस्तेमाल करने की अनुमतिअपराध के समान25
नियंत्रित पदार्थों (पूर्ववर्ती) से संबंधित उल्लंघन10 साल तक के लिए सश्रम कारावास + 1-2 लाख रुपए तक का जुर्माना25क
यातायात को वित्तपोषित करना और अपराधियों को शरण देना10 से 20 साल तक का सश्रम कारावास + 1-2 लाख रुपए तक का जुर्माना27क
प्रयास, उकसावा और आपराधिक षडयंत्रअपराध के समानप्रयास-28 उकसाने और आपराधिक साजिश के लिए - 29
एक अपराध के लिए तैयारीअपराध के लिए नियत सजा की आधी सजा30
अपराध की पुनर्रावृत्तिअपराध के लिए डेढ़ गुना सज़ा। कुछ मामलों में मृत्युदंड।31 मौत – 31क
स्वापक औषधियोंकी खपतकोकीन, अफ़ीम, हेरोइन - 1 वर्ष तक के लिए सश्रम कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्मान या दोनों। अन्य दवाओं के लिए - 6 महीने के लिए कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्मना या दोनों। उपचार के लिए स्वेच्छा से काम करने वालों को अभियोजन से छूट प्राप्त है27 प्रतिरक्षा – 64क

अल्प और वाणिज्यिक मात्रा

एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई अपराधों के लिए सज़ा इस बात पर निर्भर करती है कि शामिल दवा की मात्रा कम है, कम से ज़्यादा है लेकिन वाणिज्यिक से कम है या वाणिज्यिक मात्रा है। प्रत्येक दवा के लिए कम और वाणिज्यिक मात्रा निर्धारित की गई है। http://www.cbn.nic.in/html/qtynotif.pdf कुछ सामान्य दवाओं के लिए निर्धारित मात्रा इस प्रकार है :

दवाछोटी मात्रावाणिज्यिक मात्रा
एम्फ़ैटेमिन2 ग्राम50 ग्राम
बुपरेनॉरफिने1 ग्राम20 ग्राम
चरस/हशिशचरस/हशिश1 किलोग्राम
कोकीन2 ग्राम100 ग्राम
कौडीन10 ग्राम1 किलोग्राम
डायजेपाम20 ग्राम500 ग्राम
गांजा1 किलोग्राम20 किलोग्राम
हेरोइन5 ग्राम250 ग्राम
एमडीएमए0.5 ग्राम10 ग्राम
मेथामफेटामाइन2 ग्राम50 ग्राम
मेटाक़ुआलोने20 ग्राम500 ग्राम
मॉर्फिन5 ग्राम250 ग्राम
पोस्त भूसा1 किलोग्राम50 किलोग्राम