एनडीपीएस अधिनियम स्वापक औषधियोंसे जुड़े अपराधों को बहुत गंभीरता से लेता है और इसके दंड कठोर हैं। सजा और जुर्माने की मात्रा अपराध के अनुसार अलग-अलग होती है। कई अपराधों के लिए दंड शामिल स्वापक औषधियोंकी मात्रा पर निर्भर करता है - कम मात्रा, कम से ज़्यादा लेकिन व्यावसायिक मात्रा से कम या स्वापक औषधियोंकी व्यावसायिक मात्रा। प्रत्येक दवा के लिए कम और व्यावसायिक मात्रा अधिसूचित की जाती है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत, अपराध करने के लिए उकसाना, आपराधिक साजिश और यहां तक कि अपराध करने का प्रयास करने पर भी उतनी ही सजा दी जाती है जितनी कि अपराध करने पर दी जाती है। अपराध करने की तैयारी करने पर आधी सजा दी जाती है। बार-बार अपराध करने पर डेढ़ गुना सजा दी जाती है और कुछ मामलों में मौत की सजा भी दी जाती है। चूंकि इस अधिनियम के तहत दंड बहुत कठोर हैं, इसलिए अधिनियम में कई प्रक्रियात्मक रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। अधिनियम के तहत कुछ छूट भी उपलब्ध हैं।
अपराध और दंड
एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड इस प्रकार हैं :
अपराध | दंड | अधिनियम की धारा |
---|---|---|
लाइसेंस के बिना अफीम, भांग या कोका पौधों की खेती | 10 साल के सश्रम कारावास की सजा +1 लाख रुपए तक का जुर्माना | अफीम - 18 (ग) भांग - 20 कोका-16 |
लाइसेंस धारित किसान द्वारा अफीम का गबन | 10 से 20 वर्ष तक सश्रम कारावास + 1 से 2 लाख रुपए (मात्रा की परवाह के बगैर) का जुर्माना। | 19 |
उत्पादन, निर्माण, कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात या स्वापक औषधियोंऔर मादक पदार्थों का उपयोग | कम मात्रा के लिए - 6 महीने तक के लिए सश्रम कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों।कम मात्रा की तुलना में अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम के लिए - 10 साल तक के लिए सश्रम कारावास + 1 लाख रुपए तक का जुर्मान। वाणिज्यिक मात्रा के लिए - 10 से 20 साल तक के लिए सश्रम कारावास + 1-2 लाख रुपए तक का जुर्माना | तैयार अफीम -17 अफीम - 18 भांग - 20 निर्मित दवाओं या उनकी तैयारी -21 मादक पदार्थ -22 |
स्वापक औषधियों और मादक पदार्थों का आयात, निर्यात या ट्रांसशिपमेंट | उपरोक्तानुसार | 23 |
एनडीपीएस में बाह्य व्यवहार - अर्थात ऐसे व्यापार में शामिल होना या उसे नियंत्रित करना जिसके तहत भारत के बाहर से ड्रग्स प्राप्त किया जाता है और भारत के बाहर किसी व्यक्ति को इसकी आपूर्ति की जाती है। | 10 से 20 साल तक के लिए सश्रम कारावास की सजा + 1 से 2 लाख रुपए (मात्रा की परवाह के बगैर) तक का जुर्माना | 24 |
जानबूझकर किसी के परिसर का अपराध के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति | अपराध के समान | 25 |
नियंत्रित पदार्थों (पूर्ववर्ती) से संबंधित उल्लंघन | 10 साल तक के लिए सश्रम कारावास + 1-2 लाख रुपए तक का जुर्माना | 25क |
यातायात को वित्तपोषित करना और अपराधियों को शरण देना | 10 से 20 साल तक का सश्रम कारावास + 1-2 लाख रुपए तक का जुर्माना | 27क |
प्रयास, उकसावा और आपराधिक षडयंत्र | अपराध के समान | प्रयास-28 उकसाने और आपराधिक साजिश के लिए - 29 |
एक अपराध के लिए तैयारी | अपराध के लिए नियत सजा की आधी सजा | 30 |
अपराध की पुनर्रावृत्ति | अपराध के लिए डेढ़ गुना सज़ा। कुछ मामलों में मृत्युदंड। | 31 मौत – 31क |
स्वापक औषधियोंकी खपत | कोकीन, अफ़ीम, हेरोइन - 1 वर्ष तक के लिए सश्रम कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्मान या दोनों। अन्य दवाओं के लिए - 6 महीने के लिए कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्मना या दोनों। उपचार के लिए स्वेच्छा से काम करने वालों को अभियोजन से छूट प्राप्त है | 27 प्रतिरक्षा – 64क |
अल्प और वाणिज्यिक मात्रा
एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई अपराधों के लिए सज़ा इस बात पर निर्भर करती है कि शामिल दवा की मात्रा कम है, कम से ज़्यादा है लेकिन वाणिज्यिक से कम है या वाणिज्यिक मात्रा है। प्रत्येक दवा के लिए कम और वाणिज्यिक मात्रा निर्धारित की गई है। http://www.cbn.nic.in/html/qtynotif.pdf कुछ सामान्य दवाओं के लिए निर्धारित मात्रा इस प्रकार है :
दवा | छोटी मात्रा | वाणिज्यिक मात्रा |
---|---|---|
एम्फ़ैटेमिन | 2 ग्राम | 50 ग्राम |
बुपरेनॉरफिने | 1 ग्राम | 20 ग्राम |
चरस/हशिश | चरस/हशिश | 1 किलोग्राम |
कोकीन | 2 ग्राम | 100 ग्राम |
कौडीन | 10 ग्राम | 1 किलोग्राम |
डायजेपाम | 20 ग्राम | 500 ग्राम |
गांजा | 1 किलोग्राम | 20 किलोग्राम |
हेरोइन | 5 ग्राम | 250 ग्राम |
एमडीएमए | 0.5 ग्राम | 10 ग्राम |
मेथामफेटामाइन | 2 ग्राम | 50 ग्राम |
मेटाक़ुआलोने | 20 ग्राम | 500 ग्राम |
मॉर्फिन | 5 ग्राम | 250 ग्राम |
पोस्त भूसा | 1 किलोग्राम | 50 किलोग्राम |