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नशा करने के लिए विशेष प्रावधान

दवाओं के अधिकार के रूप में ज्यादा सजा कब्जे या खरीद के निजी इस्तेमाल के लिए या पुनर्विक्रय के लिए है, लेकिन दवा की मात्रा पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है आदि बिक्री, खरीद, उत्पादन, के रूप में एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अपराध ही है।

दवाओं की खपत एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत एक अपराध है और एक साल तक (कुछ दवाओं के मामले में) या (अन्य सभी दवाओं के मामले में) छह महीने के कारावास की सजा दी है।

हालांकि, इलाज के लिए स्वयं सेवा नशेड़ी अधिनियम की धारा '64 क के तहत उन्मुक्ति मिलता है।

उपचार के लिए स्वयं सेवा नशा करने के लिए अभियोजन पक्ष से 64. प्रतिरक्षण धारा 27 के तहत या स्वेच्छा से सरकार या द्वारा बनाए रखा या मान्यता प्राप्त एक अस्पताल या एक संस्था से नशा मुक्ति के लिए चिकित्सा उपचार से गुजरना करने के लिए चाहता है, जो मादक दवाओं या मादक पदार्थों की छोटी मात्रा से जुड़े अपराधों के साथ एक दंडनीय अपराध करने का आरोप है, जो किसी भी दीवानी, एक स्थानीय प्राधिकारी और इस तरह के उपचार धारा 27 के तहत या नशीली दवाओं या मादक पदार्थों की छोटी मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए किसी अन्य धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा आए:

की आदी नशा मुक्ति के लिए पूरा इलाज से गुजरना नहीं करता है तो अभियोजन पक्ष से कहा उन्मुक्ति वापस लिया जा सकेगा।

यह खंड की आदी को उन्मुक्ति प्रदान करता है न केवल खपत (धारा 27) पर भी दवाओं की छोटी मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए के लिए। इस प्रकार, एक नशेड़ी खंड '64 क के तहत उन्मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं दवाओं की एक छोटी मात्रा रखने पाया। हालांकि की आदी ड्रग्स ले जाने में पाया जाता है, तो एक पार्टी के लिए कहते हैं, और दवाओं की कुल मात्रा तो वह धारा '64 क के तहत उन्मुक्ति नहीं मिल सकता है, छोटी मात्रा से अधिक है।