Primary Color
Default
Red
Blue
Green

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को चिकित्सा उपयोग के लिए एनडीपीएस की आवश्यकता होती है

स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का चिकित्सीय उपयोग होता है। हालाँकि, सभी देशों में सभी स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के चिकित्सकीय उपयोग की अनुमति है। भारत में, एनडीपीएस नियमावली, 1985 की अनुसूची I में सूचीबद्ध स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थ प्रतिबंधित हैं।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपने चिकित्सा उपयोग के लिए स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की आवश्यकता हो सकती है (जिनमें कुछ ऐसे भी शामिल हैं जो भारत में प्रतिबंधित हो सकते हैं)। कोई भी स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों लाने की इच्छा रखने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री अपने देश से प्रस्थान करने से पहले ही स्वापक औषधियों के आयात के लिए स्वापक आयुक्त से अनुमति ले सकते हैं। उनके आवेदन के साथ प्रिस्क्रिप्शन और कोई अन्य प्रासंगिक कागजात होने चाहिए। अनुमति प्राप्त करने के बाद, वे अपने साथ दवाएँ ला सकते हैं।