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परिचय (केन्द्रीय बिक्री कर)

कुछ संशोधन संविधान (छठे संशोधन) अधिनियम, 1956 के माध्यम से जिससे संविधान में किए गए थे : 

  1. व्यापार या वाणिज्य संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र के दायरे में स्पष्ट रूप से लाया गया अंतर-राज्य के पाठ्यक्रम में माल की बिक्री या खरीद पर करों
  2. प्रतिबंध माल अंतर-राज्य में विशेष महत्व का व्यापार या वाणिज्य कर रहे हैं, जहां राज्य के भीतर माल की बिक्री या खरीद पर करों की वसूली के संबंध में राज्य विधायिकाओं की शक्तियों पर लगाया जा सकता है।
 

यह संशोधन भी एक बिक्री या खरीद के अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या निर्यात या आयात के पाठ्यक्रम में या राज्य के बाहर जगह लेता है जब निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों तैयार करने के लिए संसद के लिए अधिकृत किया।

तदनुसार केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 1957/01/05 को अस्तित्व में आया जो अधिनियमित किया गया था। मूल रूप से, सीएसटी की दर 3% और प्रभावी करने के लिए तो, 2% के लिए पहली बार वृद्धि की गई थी, जो 1% थी, 1 जुलाई 1975 से 4%। कुछ माल की घोषणा अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का हो सकता है और इस तरह के आइटम के कराधान पर प्रतिबंध नीचे रखना करने के लिए सीएसटी अधिनियम, 1956 के अधिनियम प्रदान करता है। सीएसटी की लेवी के तहत एकत्रित पूरे राजस्व एकत्र की है और बिक्री निकलती है, जिसमें राज्य द्वारा रखा जाता है। अधिनियम के आयात और निर्यात के कराधान शामिल नहीं है।

सीएसटी एक मूल आधार कर किया जा रहा है, निहित इनपुट टैक्स क्रेडिट वापसी के साथ एक गंतव्य आधारित कर है जो वैल्यू एडेड टैक्स के साथ असंगत है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में संशोधन 3% से प्रभावी करने के लिए 4% से पंजीकृत डीलरों के बीच अंतर राज्यीय बिक्री के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की दर में कमी लाने के लिए प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2007 में की गई थी। इस संशोधन के माध्यम से, फार्म-डी के खिलाफ रियायती सीएसटी दर पर सरकारी विभागों द्वारा अंतर-राज्य खरीद की सुविधा वापस ले लिया गया। इस संशोधन के बाद सरकार के लिए अंतर-राज्य बिक्री पर सीएसटी की दर वैट / बिक्री कर की दर के रूप में ही किया जाएगा।

केंद्रीय बिक्री कर की दर आगे 1 जून से प्रभावी 2% से 3% से कम हो गया है, पहले 4% से 3% तक सीएसटी की दर से 2008 न्यूनीकरण एवं तो 3% से 2% से शुरूआत करने के लिए एक अग्रदूत के रूप में किया गया है माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की, सीएसटी के रूप में जीएसटी की अवधारणा और डिजाइन के साथ असंगत होगा।